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Kaithal News: बच्चे की हत्या में दो युवकों को उम्रकैद
Wed, 25 Sep 2024 02:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Wed, 25 Sep 2024 02:02 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। एडीजे डा. नंदिता कौशिक ने एक 10 वर्षीय बच्चे की हत्या में दो युवकों को उम्र कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर पांच-पांच महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
इस बारे में मृतक बच्चे के पिता मोहन लाल निवासी फतेहपुर ने थाना पूंडरी में अपहरण और हत्या का केस दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी डीडीए सुखदीप सिंह ने की।
केस फाइल के हवाले से सुखदीप सिंह ने बताया कि छह फरवरी 2022 की रात करीब 8 बजे शिकायतकर्ता मोहन का बेटा मोहित बाहर खेलने गया था लेकिन काफी देर तक घर पर नहीं आया। इसके बाद परिजन मोहित की तलाश करते रहे लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।
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अगले दिन मोहन ने थाने में मोहित की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। इसके बाद किसी ने मोहन को बताया कि मोहित का शव तालाब के पास पड़ा है। मोहन ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने अपहरण तथा हत्या का केस दर्ज कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने सावन उर्फ टिल्ला को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने सारी घटना बता दी। पुलिस ने वारदात में शामिल सावन के साथी हर्ष उर्फ अमन को भी काबू कर लिया।
पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि पुरानी दुश्मनी के कारण दोनों ने मोहित की गला दबा कर हत्या कर दी थी और शव तालाब के पास फैंक दिया था। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत को सौंप दिया।
मामले में कुल 20 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे डा. नंदिता कौशिक ने दोनों को हत्या का दोषी पाया तथा अपने 62 पन्ने के फैसले मेंं दोनों को उम्र कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम न देने पर दोनों दोषियों को पांच-पांच महीने की सजा और भुगतनी होगी।
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कैथल। एडीजे डा. नंदिता कौशिक ने एक 10 वर्षीय बच्चे की हत्या में दो युवकों को उम्र कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर पांच-पांच महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
इस बारे में मृतक बच्चे के पिता मोहन लाल निवासी फतेहपुर ने थाना पूंडरी में अपहरण और हत्या का केस दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी डीडीए सुखदीप सिंह ने की।
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केस फाइल के हवाले से सुखदीप सिंह ने बताया कि छह फरवरी 2022 की रात करीब 8 बजे शिकायतकर्ता मोहन का बेटा मोहित बाहर खेलने गया था लेकिन काफी देर तक घर पर नहीं आया। इसके बाद परिजन मोहित की तलाश करते रहे लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।
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अगले दिन मोहन ने थाने में मोहित की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। इसके बाद किसी ने मोहन को बताया कि मोहित का शव तालाब के पास पड़ा है। मोहन ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने अपहरण तथा हत्या का केस दर्ज कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने सावन उर्फ टिल्ला को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने सारी घटना बता दी। पुलिस ने वारदात में शामिल सावन के साथी हर्ष उर्फ अमन को भी काबू कर लिया।
पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि पुरानी दुश्मनी के कारण दोनों ने मोहित की गला दबा कर हत्या कर दी थी और शव तालाब के पास फैंक दिया था। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत को सौंप दिया।
मामले में कुल 20 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे डा. नंदिता कौशिक ने दोनों को हत्या का दोषी पाया तथा अपने 62 पन्ने के फैसले मेंं दोनों को उम्र कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम न देने पर दोनों दोषियों को पांच-पांच महीने की सजा और भुगतनी होगी।