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Kaithal News: कैथल के एसडीएम ब्रह्म प्रकाश बहाल
Sat, 08 Jun 2024 05:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Sat, 08 Jun 2024 05:28 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के समय आम आदमी पार्टी की ओर से मांगी गई रैली की अनुमति के बदले अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले में सस्पेंड किए एसडीएम ब्रह्म प्रकाश को बहाल कर दिया गया है। अब ब्रह्म प्रकाश की कैथल के एसडीएम होंगे।
जनसभा की अनुमति देने की बजाय अभद्र भाषा प्रयोग करने के मामले में साइबर थाना कैथल की पुलिस ने केस भी दर्ज किया था और इसमें तीन को गिरफ्तार भी किया गया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि इस मामले में एसडीएम की कोई गलती नहीं थी, बल्कि कर्मचारियों की आपसी रंजिश के कारण एक-दूसरे को फंसाने के लिए इस प्रकार का षडयंत्र रचा गया था। आचार संहिता हटते के बाद एचसीएस ब्रह्म प्रकाश को पुन: कैथल एसडीएम नियुक्त कर दिया गया है। उनकी नियुक्ति का पत्र भी हरियाणा सचिवालय की ओर से जारी कर दिया गया है।
गौरतलब है कि राज्यपाल ने आदेश दिया था कि निलंबन की अवधि के दौरान ब्रह्म प्रकाश का मुख्यालय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के कार्यालय चंडीगढ़ में होगा और वो मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। निलंबन अवधि के दौरान निर्वाह भत्ता और अन्य भत्ते का भुगतान देने की बात भी कही थी।
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कैथल। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के समय आम आदमी पार्टी की ओर से मांगी गई रैली की अनुमति के बदले अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले में सस्पेंड किए एसडीएम ब्रह्म प्रकाश को बहाल कर दिया गया है। अब ब्रह्म प्रकाश की कैथल के एसडीएम होंगे।
जनसभा की अनुमति देने की बजाय अभद्र भाषा प्रयोग करने के मामले में साइबर थाना कैथल की पुलिस ने केस भी दर्ज किया था और इसमें तीन को गिरफ्तार भी किया गया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि इस मामले में एसडीएम की कोई गलती नहीं थी, बल्कि कर्मचारियों की आपसी रंजिश के कारण एक-दूसरे को फंसाने के लिए इस प्रकार का षडयंत्र रचा गया था। आचार संहिता हटते के बाद एचसीएस ब्रह्म प्रकाश को पुन: कैथल एसडीएम नियुक्त कर दिया गया है। उनकी नियुक्ति का पत्र भी हरियाणा सचिवालय की ओर से जारी कर दिया गया है।
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गौरतलब है कि राज्यपाल ने आदेश दिया था कि निलंबन की अवधि के दौरान ब्रह्म प्रकाश का मुख्यालय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के कार्यालय चंडीगढ़ में होगा और वो मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। निलंबन अवधि के दौरान निर्वाह भत्ता और अन्य भत्ते का भुगतान देने की बात भी कही थी।
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