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जिले में 62 लोगों को नोटिस जारी किया

Sat, 28 Jan 2017 11:38 PM IST
kaithal beuro
kaithal beuro Updated Sat, 28 Jan 2017 11:38 PM IST
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kaithal, 62,notice
dhh - फोटो : amar ujala
 जिलाधीश संजय जून ने बताया कि जिला प्रशासन ने 29 जनवरी से प्रस्तावित धरना प्रदर्शन के संदर्भ में 62 लोगों को नोटिस जारी किया हैं। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 2016 के सीओसीपी संख्या 518 की याचिका संख्या 16669 एंटी क्रप्शन फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाम दीपिंद्र सिंह ढेसी मामले में जारी हिदायतों के अनुसार यदि धरना प्रदर्शन के दौरान प्रतिभागियों को सार्वजनिक व निजी संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसके मुआवजे के भुगतान के लिए आयोजक खुद जिम्मेवार होंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 16 अप्रैल 2008 में 2007 की याचिका नंबर 77 के तहत सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति का नुकसान बनाम आंध्रा प्रदेश एवं अन्य की 2007 की याचिका संख्या 73 में दिए गए निर्णय के तहत ही कार्रवाई की जाएगी।
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जाखौली से कसान रोड पर सात दिन की अनुमति
प्रशासन ने अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति कैथल के 29 जनवरी के प्रस्तावित धरना प्रदर्शन के लिए गांव जाखौली में जाखौली से कसान रोड पर कुछ नियम व शर्तों सहित 7 दिन के लिए धरना देने के लिए अनुमति दी है। यदि समिति इस अवधि के बाद धरना प्रदर्शन की अवधि बढ़ाना चाहेगी तो इनके आवेदन पर प्रशासन द्वारा सभी बिंदूओं पर विचार विमर्श उपरांत फैसला लिया जाएगा। आयोजकों को सभी नियम व शर्तों को बाध्यकारी रूप से मानने का शपथ पत्र देना होगा। यह जानकारी संजय जून ने दी।
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इन शर्तों का करना होगा पालन
1. आयोजकों को धरना स्थल पर बिजली का प्रबंध अपने स्तर पर करना होगा। यदि जरनेटर सैट लगाए तो पंडाल से 15 मीटर दूर लगाया जाएगा।
2. आयोजक यह भी आश्वासन देेंगे कि धरना स्थल पर किसी प्रकार का पोस्टर, बैनर नही लगाएंगे तथा किसी भी धर्म जाति, समुदाय या लोगों के समूह के खिलाफ किसी भी प्रकार का आपत्ति जनक व भड़काऊ भाषण नही देंगे।
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3. आयोजक धरना स्थल की जमीन का मालिकों को किराया अदा करना होगा तथा इस स्थान को साफ-सुथरा रखने के साथ-साथ पीने के पानी और शौचालय की मूलभूत व्यवस्था करनी होगी।
4. आयोजकों द्वारा जिला पुलिस के विचार-विमर्श करने के उपरांत अपने स्तर पर वाहनों की पार्किंग के प्रबंध करने होंगे।
5. इस स्थल पर उचित बैरीकेटिंग, शामियाना तथा बिजली के तार सुरक्षा माप दंडों के अनुसार लगाए जाएं।
6. आयोजक साउंड सिस्टम उपयोग के लिए अलग से एसडीएम कैथल से अनुमति लेनी होगी। धरना प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी आयोजकों की होगी तथा सड़क के साथ 100 मीटर खाली जगह रखनी होगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आयोजकों को सभी प्रकार की एहतियात धरना स्थल पर लागू करने के लिए बाध्य होंगे। अगर इस दौरान किसी भी प्रकार की निजी व सरकारी संपत्ति को नुकसान होता है तो उनकी निजी संपत्ति से वसूली होगी।
7. इस संबंध में लगातार पुलिस अधीक्षक कैथल से प्राप्त निर्देशों का पालन करना होगा, ताकि आम जनता को कोई असुविधा न हो। यह अनुमति अस्थाई तौर पर दी गई है तथा इसे कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए कभी भी वापिस लिया जा सकता है। इस स्थान पर किसी भी प्रकार का हथियार, चाकू, लाठी ले जाना प्रतिबंधित होगा।

8. धरना स्थल पर प्रतिभागी किसी भी प्रकार का नशीले पदार्थ का उपयोग नही करेंगे। आयोजकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि धरना प्रदर्शन में भाग ले रहे व्यक्ति नियंत्रण में रहें, अन्यथा आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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