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Kaithal News: किशोर न्याय अधिनियम और पॉक्सो एक्ट की दी जानकारी
Wed, 12 Nov 2025 12:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Wed, 12 Nov 2025 12:09 AM IST
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कैथल। पुलिस लाइन कैथल स्थित सभागार में मंगलवार को अनुसंधान अधिकारियों के लिए विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में किशोर न्याय अधिनियम और पॉक्सो एक्ट से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। सेमिनार के दौरान सीडब्ल्यूसी चेयरमैन भीम सेन अग्रवाल, जेजे बोर्ड कैथल की मेंबर अंजू जिंदल व रिंकू बंसल, काउंसलर राजबीर सिंह तथा डीएसपी सुशील प्रकाश ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया और मार्गदर्शन किया।
वक्ताओं ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम उन बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है जो कानून के साथ संघर्ष की स्थिति में आते हैं या जिन्हें देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का सही अनुपालन बच्चों के लिए सुरक्षित, संवेदनशील और सहयोगात्मक वातावरण तैयार करने में सहायक है।साथ ही, पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों की विवेचना करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, सावधानियाँ और संवेदनशीलता के पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने इस सेमिनार को अत्यंत ज्ञानवर्धक और उपयोगी बताया। संवाद
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वक्ताओं ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम उन बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है जो कानून के साथ संघर्ष की स्थिति में आते हैं या जिन्हें देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का सही अनुपालन बच्चों के लिए सुरक्षित, संवेदनशील और सहयोगात्मक वातावरण तैयार करने में सहायक है।साथ ही, पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों की विवेचना करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, सावधानियाँ और संवेदनशीलता के पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने इस सेमिनार को अत्यंत ज्ञानवर्धक और उपयोगी बताया। संवाद
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