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Kaithal News: कलायत में तीन एकड़ में पनप रही अवैध कॉलोनी को ढहाया

Wed, 06 Aug 2025 12:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Wed, 06 Aug 2025 12:43 AM IST
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Illegal colony growing on three acres in Kalayat demolished
कलायत में तीन एकड़ में पनप रही अवैध कालोनी पर चला डीटीपी का पीला पंजा।
कैथल। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रशासन के सहयोग से कलायत में राजस्व संपदा पर पनप रही एक अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इस दौरान वहां बनाई जा रही सड़कों, सीवरेज लाइन, एक दुकान और चार डीपीसी (डम्प प्रूफ कोर्स) को प्रारंभिक स्तर पर ही जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया।
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यह कार्रवाई हरियाणा विकास और विनियमन अधिनियम 1975 (एचडीआर एक्ट 1975) के तहत की गई। कार्रवाई के दौरान बिजली विभाग के एसडीओ अंकित कुमार ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात रहे।
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डीटीपी कार्यालय को सूचना मिली थी कि कलायत लघु सचिवालय के निकट लगभग तीन एकड़ में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है। इसके बाद भू-स्वामियों को नोटिस जारी कर कॉलोनी निर्माण रोकने के आदेश दिए गए थे। लेकिन न तो निर्माण कार्य रोका गया और न ही नियमानुसार विभाग से किसी प्रकार की अनुमति ली गई। इसके चलते डीटीपी टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
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साथ ही, संबंधित भू-स्वामियों और डीलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस को शिकायत भी सौंपी गई है।



डीटीपी प्रवीण कुमार ने आमजन से अपील की है कि प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधता अवश्य जांचें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनियों और निर्माण कार्यों को किसी भी स्थिति में पनपने नहीं दिया जाएगा, और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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