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राहत : होम डिलीवरी के लिए रात्रि दस बजे तक ही खुले रह सकेंगे होटल और रेस्तरां

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 04 May 2021 12:37 AM IST
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Hotels and restaurants will be able to remain open till 10 pm for home delivery
जिला प्रशासन ने दस मई सुबह पांच बजे तक घोषित लॉकडाउन में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा, इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं डीसी सुजान सिंह ने साप्ताहिक लॉकडाउन को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए जिला वासियों को अपने घरों में रहने का आह्वान किया है।
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लॉकडाउन के तहत जारी आदेश में लॉ एंड ऑर्डर या आपात सेवाओं में तैनात अधिकारी अथवा कर्मचारी, म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना / वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, कोविड-19 के तहत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी, इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर आ जा सकेंगे।
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मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरण सहित लैब खुुलेंगी, कृषि कार्य जारी रहेंगे।
जिले की सभी अनाज मंडी, खरीद केंद्रों पर फसल खरीद लॉकडाउन के दौरान नहीं होगी। कंबाइन मशीन एक दूसरे जिला अथवा राज्य में आवागमन कर सकती हैं। कृषि यंत्रों से जुड़ी दुकानें लॉकडाउन में खुल सकती हैं।
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दुग्ध आपूर्ति, दूध अथवा दूध के उत्पाद के प्लांट, पशु चारा उत्पादक प्लांट, पोल्ट्री फार्म, हैचरी खुली रहेंगी।
नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, सभी संबंधित मेडिकल सेवाएं, मैन्यूफेक्चरिंग और वितरण यूनिट्स को भी छूट रहेगी। सरकारी व निजी क्षेत्र में डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी (जन औषधि केंद्र सहित) और मेडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोरेट्री, फार्मा रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस को काम करने की छूट रहेगी।
सभी स्वास्थ्यकर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल की सहायता के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी।
जिले में कोविड नियमों के साथ बैंक की शाखाएं एवं एटीएम सेवा लॉकडाउन के दौरान अपने निर्धारित समय अनुसार खुली रहेंगी। अन्य आवश्यक वाणिज्य एवं निजी सेवाओं को छूट रहेगी उनमें टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवा, आईटी और आईटी संबंधी सेवाओं के अलावा, ई-कॉमर्स के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी को छूट रहेगी।
जिले में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा जाएगा। लाभपात्रों को आंगनबाड़ी में दिए जाने वाली राशन सामग्री का वितरण संबंधित कर्मचारियों द्वारा उनके घर पर ही पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। बच्चों, शारीरिक व मानसिक रूप से विशेष बौद्धिक योग्यता वाले बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विधवा व महिला होम खुले रहेंगे।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्रों को भी पेंशन अथवा भत्ता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से दिया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी।
राज्य के अंदर व बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को संबंधित विभाग की ओर से पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिंग व अनलोडिंग के स्थानों की वेरिफिकेशन के बाद जारी होंगे।
औद्योगिक इकाईयां जो रूरल एरिया में चल रही हैं और एसईजेड क्षेत्र में हैं, वे कर्मचारियों के ठहराव व्यवस्था के साथ जारी रह सकती हैं। सरल हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण उपरांत ही औद्योगिक इकाइयों स्टाफ सहित संचालित हो सकती हैं।
जिले में दूध, फल-सब्जी व किरयाने की दुकानों सहित पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस आपूर्ति एजेंसी खुली रहेंगी। बिजली निर्माण, प्रसारण और वितरण संबंधी सेवाएं, कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस सहित पोस्टल सेवाएं आदि जनसेवाएं जारी रहेंगी। वहीं रेस्टोरेंट और होटल केवल होम डिलीवरी के लिए रात्रि दस बजे तक ही खोले जाएंगे। सडक़ किनारे ढाबे भी केवल पार्सल के रूप में भोजन देने के लिए खुल सकेंगे, किसी भी होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे पर बैठकर खाने की पाबंदी रहेगी। रेलवे स्टेशन या अंतरराज्यीय बस स्टैंड के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। मनरेगा के तहत कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्य जारी रहेंगे। निर्माण कार्य भी श्रमिकों के उसी स्थान पर रहने के साथ ही जारी रखे जा सकते हैं। राज्य परिवहन की बस सेवाएं आधी क्षमता की सवारी के साथ चलेंगी। रात्रि कर्फ्यू के दौरान केवल अस्पताल व मेडिकल स्टोर ही खुल सकते हैं, अन्य किसी भी प्रतिष्ठान को खुला रखने की इजाजत नहीं है।
जिला में सभी शैक्षणिक, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान पूर्ण रूप से बंद रहंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, शापिंग कांप्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थान आमजन के लिए बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक रूप से आयोजित कार्यक्रम पर पूर्णतया रोक है।

कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्र में इंडोर कार्यक्रम के लिए 30 और आउटडोर के लिए 50 व्यक्तियों से अधिक का कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। डीसी ने स्पष्ट किया कि जिला में बनाए गए कंटेनमेंट जोन में किसी भी रूप से विवाह समारोह की अनुमति नहीं है और यदि किसी ने पूर्व में अनुमति ली हुई है तो वह भी निरस्त समझी जाए। दाह संस्कार में 20 व्यक्ति तक ही शामिल हो सकते हैं।
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