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Kaithal News: हर्ष फायरिंग और रात 10 बजे के बाद डीजे पर रोक

Tue, 14 Jan 2025 01:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Tue, 14 Jan 2025 01:10 AM IST
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Harsh firing and ban on DJ after 10 pm
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। जिलाधीश प्रीति ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिला की राजस्व सीमाओं में विवाह और अन्य समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग और रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

आदेशों में कहा गया है कि कानून के अनुसार शस्त्र लाइसेंस धारकों को सुरक्षा कारणों से हथियार रखने की अनुमति है, वे इन आयोजनों में अन्य व्यक्तियों के जीवन को खतरे में डालने के लिए उल्लास के नाम पर फायरिंग नहीं कर सकते। आदेशों उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में राज्य के कई जिलों में मृत्यु/घायल होने की कई घटनाएं सामने आई हैं। इससे लोगों की जान पर संकट पैदा हो जाता है। इसी प्रकार उन्होंने बैंक्वेट हाल/होटल मालिकों/प्रबंधकों को भी आदेश दिए हैं कि वे बुकिंग के दौरान संबंधित आयोजक से लिखित में यह आश्वासन लें कि समारोह के दौरान उनके परिसर में हथियारों का उपयोग नहीं किया जाएगा और रात 10 बजे के बाद डीजे का उपयोग नहीं किया जाएगा।
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इसके अतिरिक्त सभी संबंधितों को सभी बैंक्वेट हॉल/होटल आदि के परिसर में सीसीटीवी लगाने और इस संबंध में होर्डिंग्स लगाकर चेतावनी प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी और डीवीआर की रिकार्डिंग क्षमता 15 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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