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सीआरएम स्कीम के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान मंजूर
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सीआरएम स्कीम 2021-22 के तहत 45 रेड व 99 येलो जोन में पड़ने वाले गांवों के सभी व्यक्तिगत किसानों व कस्टम हायरिंग सेंटर आवेदनों को जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशानुसार कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए मंजूर किया है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. कर्मचंद ने बताया कि व्यक्तिगत किसान आवदेनकर्ताओं द्वारा उसी कृषि यंत्र पर 2019-20 व 2020-21 में अनुदान नहीं लिया हो, कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए आवेदनकर्ताओं द्वारा पहले ही सीआरएम स्कीम में कभी भी अनुदान का लाभ न लिया हो, अन्यथा उनके आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। आवेदनकर्ताओं को सभी विभागीय मापदंड पूरे करने होंगे। सभी चयनित किसानों व कस्टम हायरिंग सेंटर आवेदकों की सूची सहायक कृषि अभियंता जिला परिषद भवन जींद रोड़ कैथल के कार्यालय में लगाई है।
चयनित व्यक्तिगत किसानों को हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित कृषि यंत्र निर्माताओं या उनके डीलर से कृषि यंत्र खरीदना होगा। निर्माता/डीलर द्वारा कृषि यंत्र का बिल, ई-पेय बिल, शपथ पत्र व कृषि यंत्र के साथ किसान का फोटो जीपीएस लोकेशन सहित पर वेबसाइट पर करना होगा। इसके बाद आवेदन पत्र के साथ ऑनलाइन रसीद, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, ट्रैक्टर की वैध आरसी (हरियाणा में पंजीकृत), मेरी फसल मेरा ब्यौरा में पंजीकरण की रसीद, अनुसूचित जाति के लाभ के लिए जाति प्रमाण पत्र, किसान या परिवार के पास कृषि योग्य जमीन के मालिकाना हक (किसान अपने पिता, माता, भाई, अविवाहित बहन व पत्नी की भूमि पटवारी से आवदेन पर तसदीक करवा सकता है) व कृषि निर्माता/डीलर द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए सभी कागजात जैसे निर्माता/डीलर द्वारा कृषि यंत्र का बिक्री बिल (दोहरी प्रति में), ई-वे बिल, शपथ पत्र व कृषि यंत्र के साथ किसान का जीपीएस लोकेशन के साथ फोटो 30 सितंबर तक सहायक कृषि अभियंता कैथल कार्यालय में जमा करवाए।
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कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. कर्मचंद ने बताया कि व्यक्तिगत किसान आवदेनकर्ताओं द्वारा उसी कृषि यंत्र पर 2019-20 व 2020-21 में अनुदान नहीं लिया हो, कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए आवेदनकर्ताओं द्वारा पहले ही सीआरएम स्कीम में कभी भी अनुदान का लाभ न लिया हो, अन्यथा उनके आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। आवेदनकर्ताओं को सभी विभागीय मापदंड पूरे करने होंगे। सभी चयनित किसानों व कस्टम हायरिंग सेंटर आवेदकों की सूची सहायक कृषि अभियंता जिला परिषद भवन जींद रोड़ कैथल के कार्यालय में लगाई है।
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चयनित व्यक्तिगत किसानों को हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित कृषि यंत्र निर्माताओं या उनके डीलर से कृषि यंत्र खरीदना होगा। निर्माता/डीलर द्वारा कृषि यंत्र का बिल, ई-पेय बिल, शपथ पत्र व कृषि यंत्र के साथ किसान का फोटो जीपीएस लोकेशन सहित पर वेबसाइट पर करना होगा। इसके बाद आवेदन पत्र के साथ ऑनलाइन रसीद, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, ट्रैक्टर की वैध आरसी (हरियाणा में पंजीकृत), मेरी फसल मेरा ब्यौरा में पंजीकरण की रसीद, अनुसूचित जाति के लाभ के लिए जाति प्रमाण पत्र, किसान या परिवार के पास कृषि योग्य जमीन के मालिकाना हक (किसान अपने पिता, माता, भाई, अविवाहित बहन व पत्नी की भूमि पटवारी से आवदेन पर तसदीक करवा सकता है) व कृषि निर्माता/डीलर द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए सभी कागजात जैसे निर्माता/डीलर द्वारा कृषि यंत्र का बिक्री बिल (दोहरी प्रति में), ई-वे बिल, शपथ पत्र व कृषि यंत्र के साथ किसान का जीपीएस लोकेशन के साथ फोटो 30 सितंबर तक सहायक कृषि अभियंता कैथल कार्यालय में जमा करवाए।
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