फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Former Sarpanch's election cancelled for not fulfilling minimum qualifications, decision upheld

Kaithal News: न्यूनतम योग्यता पूरी नहीं करने पर पूर्व सरपंच का चुनाव रद्द, फैसला बरकरार

Sat, 14 Feb 2026 11:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Sat, 14 Feb 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
Former Sarpanch's election cancelled for not fulfilling minimum qualifications, decision upheld
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


कैथल। गांव उमेदपुर की पूर्व सरपंच नरेंद्र कौर को बड़ा झटका देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने उनके चुनाव को रद्द करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। जिला जज ने आठवीं पास का वैध प्रमाण न देने पर अपील खारिज कर दी।

अदालत ने स्पष्ट किया कि नरेंद्र कौर सरपंच पद के लिए निर्धारित अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (8वीं पास) पूरी नहीं करती थीं, इसलिए वे इस पद के लिए अयोग्य हैं।
विज्ञापन


मामला गांव उमेदपुर निवासी कमीर सिंह और जसप्रीत कौर द्वारा दायर याचिका से शुरू हुआ था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि नरेंद्र कौर ने चुनाव के दौरान अपनी शैक्षणिक योग्यता संबंधी गलत जानकारी दी। इस पर सुनवाई करते हुए चुनाव न्यायाधिकरण, गुहला ने 27 नवंबर 2025 को उनका चुनाव रद्द कर दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस निर्णय के विरुद्ध नरेंद्र कौर ने जिला अदालत में अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता के पास 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने का कोई वैध प्रमाण-पत्र नहीं था, जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत सरपंच पद के लिए अनिवार्य है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट का निर्णय तथ्य एवं कानून के अनुरूप है और उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील खारिज करते हुए अदालत ने संबंधित अधिकारियों को रिकॉर्ड वापस भेजने के निर्देश दिए हैं।


गौरतलब है कि 27 नवंबर 2025 को गुहला अदालत ने नरेंद्र कौर को पद से हटाते हुए तीन माह के भीतर कैथल उपायुक्त एवं जिला चुनाव अधिकारी को पुनः सरपंच पद का चुनाव कराने के आदेश दिए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed