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Kaithal News: खामियां करें दूर वरना न चल सकेंगी स्कूल बसें
Sun, 12 Jan 2025 06:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Sun, 12 Jan 2025 06:59 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। आरटीए गिरीश कुमार ने स्कूल संचालकों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि स्कूल बसें चलानी हों तो खामियों को दूर करवा लें। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी तक यदि स्कूल बसों की खामियां न सुधारीं तो कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि जिला सड़क सुरक्षा समिति की अध्यक्ष एवं डीसी प्रीति के आदेशानुसार सभी स्कूल व अन्य शिक्षण संस्थान संचालकों को यह समय सीमा दी गई है। इसके तहत 14 जनवरी तक उन्हें अपनी बसों को परिवहन विभाग की ओर से जारी सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के अंतर्गत सभी मापदंडों को पूरा करने को कहा गया है। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम 1988 व 1989 के अनुसार सभी बसों का बीमा, पासिंग, कर अदायगी, प्रदूषण प्रमाण पत्र दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
आरटीए गिरीश कुमार ने कहा कि इसके साथ किसी भी बस में प्रेशर हॉर्न नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। साफ शब्दों ने उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर निर्धारित समय में खामियों को दूर नहीं किया जाता है तो उन बसों को सड़कों पर चलने नहीं दिया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि डीसी प्रीति सड़क सुरक्षा पर काफी गंभीर हैं। उन्होंने सभी विभागों को आदेश दिए थे कि वे इस विषय पर आवश्यक कदम उठाए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने व सुरक्षित आवागन प्रदान करने के लिए सभी संबंधित विभाग व अधिकारी आपसी तालमेल के साथ कार्य करें। जिस विभाग की जो जिम्मेदारी बनती है, उसे समयबद्ध पूरा करें।
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कैथल। आरटीए गिरीश कुमार ने स्कूल संचालकों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि स्कूल बसें चलानी हों तो खामियों को दूर करवा लें। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी तक यदि स्कूल बसों की खामियां न सुधारीं तो कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि जिला सड़क सुरक्षा समिति की अध्यक्ष एवं डीसी प्रीति के आदेशानुसार सभी स्कूल व अन्य शिक्षण संस्थान संचालकों को यह समय सीमा दी गई है। इसके तहत 14 जनवरी तक उन्हें अपनी बसों को परिवहन विभाग की ओर से जारी सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के अंतर्गत सभी मापदंडों को पूरा करने को कहा गया है। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम 1988 व 1989 के अनुसार सभी बसों का बीमा, पासिंग, कर अदायगी, प्रदूषण प्रमाण पत्र दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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आरटीए गिरीश कुमार ने कहा कि इसके साथ किसी भी बस में प्रेशर हॉर्न नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। साफ शब्दों ने उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर निर्धारित समय में खामियों को दूर नहीं किया जाता है तो उन बसों को सड़कों पर चलने नहीं दिया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि डीसी प्रीति सड़क सुरक्षा पर काफी गंभीर हैं। उन्होंने सभी विभागों को आदेश दिए थे कि वे इस विषय पर आवश्यक कदम उठाए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने व सुरक्षित आवागन प्रदान करने के लिए सभी संबंधित विभाग व अधिकारी आपसी तालमेल के साथ कार्य करें। जिस विभाग की जो जिम्मेदारी बनती है, उसे समयबद्ध पूरा करें।

फाइल फोटो--कल्पना।