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मारपीट व एससीएसटी एक्ट के पांच दोषियों को एक-एक साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 08 Aug 2022 02:15 AM IST
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Five convicts of assault and SCST Act sentenced to one year each
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय एससी एसटी व पोक्सो एक्ट और क्राइम अगेंस्ट वूमेन जिला कैथल पूनम सुनेजा की अदालत ने मारपीट और एससीएसटी एक्ट के एक मामले में पांच को दोषी करार देते हुए एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 13-13 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की सूरत में एक माह की सजा अतिरिक्त काटनी पड़ेगी।
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थाना पूंडरी में 18 दिसंबर 2018 को मारपीट सहित एससीएससी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। एफआईआर के अनुसार काकौत निवासी शिकायतकर्ता युवक 16 दिसंबर 2018 की शाम करीब 7 बजे पूंडरी आया हुआ था। इसके अलावा आरोपी विक्की, राजेश, रिंकू, जंगा, मेजर, सागर वासी गांव काकोत भी पूंडरी आए थे। विक्की ने शिकायतकर्ता से कहा कि काकौत निवासी कुलदीप को फोन करके चौक के पास बुला ले, उससे पूछेंगे कि कुछ दिन पहले गांव में संजीव के साथ झगड़ा क्यों किया था। शिकायतकर्ता ने कुलदीप के पास फोन किया परंतु वह नहीं आया। फिर विक्की शिकायतकर्ता युवक के साथ गाली गलौच करने लगा और राजेश, सागर, विक्की, रिंकू, जंगा, मेजर ने उस पर हमला कर दिया। इस पर वह नीचे गिर गया तो हमलावर उसे मरा हुआ समझ कर वहां से भाग गए। बाद में कुलदीप आया और उसे राधा नर्सिंग होम में दाखिल करवाया। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान तैयार कर अदालत के सुपुर्द किया। शिकायतपक्ष की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद तथा सबूत और गवाहों की रोशनी में एडीजे पूनम सुनेजा ने दोषी रिंकू, विशाल, राजेश, अंकित व मेजर को एक एक साल की कैद और प्रत्येक को 13-13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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