{"_id":"658342ded9052c361c053e97","slug":"encroachment-removed-in-pundri-kaithal-news-c-18-1-knl1004-288134-2023-12-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kaithal News: पूंडरी में हटवाया अतिक्रमण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kaithal News: पूंडरी में हटवाया अतिक्रमण
Thu, 21 Dec 2023 01:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Thu, 21 Dec 2023 01:09 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
पूंडरी। जिला नगर योजनाकार कार्यालय ने बुधवार को जिला प्रशासन के सहयोग से नियंत्रित क्षेत्र पूंडरी के तहत पड़ने वाली राजस्व संपदा पूंडरी में पनप रही अवैध काॅलोनी को जेसीबी से ढहाया गया।
जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान ने बताया कि बुधवार को हुई इस कार्यवाही के दौरान नायब तहसीलदार जोगिंद्र धनखड़ बतौर डयूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहे। डीटीपी कार्यालय का अमला पुलिस बल के साथ अवैध निर्माणों को हटाने के लिए जेसीबी मशीन सहित घटना स्थल पर पहुंचा और अवैध रूप से बनाई गई सीवरेज नेटवर्क को हटाने का कार्य शुरू किया गया।
उन्होंने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में पूंडरी में भू-मालिकों ने बिना विभागीय अनुमति के निर्माण करने का मामला आया था, जिसके बाद कार्यालय ने भूस्वामियों और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण करने के लिए अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए थे परंतु न तो अवैध निर्माण को रोका गया और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
पूंडरी। जिला नगर योजनाकार कार्यालय ने बुधवार को जिला प्रशासन के सहयोग से नियंत्रित क्षेत्र पूंडरी के तहत पड़ने वाली राजस्व संपदा पूंडरी में पनप रही अवैध काॅलोनी को जेसीबी से ढहाया गया।
जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान ने बताया कि बुधवार को हुई इस कार्यवाही के दौरान नायब तहसीलदार जोगिंद्र धनखड़ बतौर डयूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहे। डीटीपी कार्यालय का अमला पुलिस बल के साथ अवैध निर्माणों को हटाने के लिए जेसीबी मशीन सहित घटना स्थल पर पहुंचा और अवैध रूप से बनाई गई सीवरेज नेटवर्क को हटाने का कार्य शुरू किया गया।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में पूंडरी में भू-मालिकों ने बिना विभागीय अनुमति के निर्माण करने का मामला आया था, जिसके बाद कार्यालय ने भूस्वामियों और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण करने के लिए अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए थे परंतु न तो अवैध निर्माण को रोका गया और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया।
विज्ञापन