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जिला नगर योजनाकार ने अवैध कॉलोनी पर चलाया पीला पंजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 16 Nov 2019 12:45 AM IST
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encroachment
जिला नगर योजनाकार कार्यालय ने प्रशासन के सहयोग से पट्टी कायस्थ सेठ में बाबा बसाऊ दास की समाधि पर करीब तीन एकड़ में बनाई जा रही अवैध कॉलोनी पर पीला पंजा चलाया। इस दौरान मिट्टी की सड़कों व प्लाटों की नींवों को जेसीबी मशीन से उखाड़ा गया। कुछ लोगों ने जब मौके पर विरोध किया तो जिला नगर योजनाकार द्वारा लोगों से अनुमति पत्र के बारे में पूछा गया। जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद कुछ लोग तो वहां से चले गए और जबकि कुछ लोग चुपचाप कार्रवाई को देखते रहे। कैथल के नायब तहसीलदार ईश्वर सिंह बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात थे और सुरक्षा के दृष्टिगत सिटी एसएचओ प्रदीप कुमार भी पुलिस टीम के साथ मौके पर रहे। डीटीपी कार्यालय द्वारा अवैध कॉलोनी को हटाने का कार्य सुबह 11 बजे शुरू किया गया।
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जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार नरवाल ने बताया कि उन्हें इस जमीन पर कुछ क्लोनाइजरों व प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा बिना विभागीय अनुमति के मिट्टी की सड़कबनाकर अवैध कॉलोनी विकसित करने बारे जानकारी मिली थी। इस पर कार्यालय की ओर से उन्हें नोटिस जारी करके अनुमति प्राप्त करने के आदेश दिए गए। कुछ भू मालिकों और प्रॉपर्टी डीलरों ने अवैध कॉलोनी का न तो निर्माण रोका और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया। कार्यालय द्वारा इस अवैध कॉलोनी को हटाने से पहले डीसी को अवगत करवाया गया। इसके बाद विभाग ने यह कार्रवाई शुरू की है।
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शुगर मिल के पास बनाई जा रही कॉलोनियों में भी लगाए साइन बोर्ड: उन्होंने कहा कि इस समय करनाल रोड पर शुगर मिल के पास बनाई जा रही नई अवैध कॉलोनियों में साइन बोर्ड लगाकर आम लोगों को जागरूक किया गया कि वे इन अवैध कॉलोनियों में किसी प्रकार का प्लाट नहीं खरीदें और न ही किसी प्रकार का निर्माण करें। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जिले में कैथल, राजौंद, गुहला-चीका, पूंडरी व कलायत अर्बन एरिया घोषित किए गए हैं। इनमें कॉलोनी काटने से पूर्व अनुमति विभाग से लेना अनिवार्य है। इन क्षेत्रों में बिना अनुमति के कॉलोनी काटना और प्लाट खरीदना गैर कानूनी है।
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सरकार की हिदायतों के अनुसार करें रजिस्ट्री: जिला नगर योजनाकार ने आमजन को आगाह किया गया कि वे सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आएं। जमीन की खरीद करने से पहले कार्यालय से कॉलोनी की वैधता के बारे पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। साथ ही उन्होंने जिले के सभी तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों से अनुरोध किया कि वे रजिस्ट्री करने से पूर्व सरकार द्वारा जारी हिदायतों का पालन करें।
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