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Kaithal News: मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे में नहीं खोले जा सकते हैं चुनाव कार्यालय

Tue, 16 Apr 2024 05:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Tue, 16 Apr 2024 05:59 AM IST
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Election offices cannot be opened within 200 meters of the polling station.
कैथल। लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल व उम्मीदवार अपना अस्थाई चुनाव कार्यालय किसी भी मतदान केंद्र की 200 मीटर की दूरी में नहीं खोल सकता और ऐसे चुनाव कार्यालयों में संबंधित पार्टी का केवल एक झंडा और बैनर ही लगाया जा सकता है।
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यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार ने दी। उन्होंने बताया कि सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव कार्यालय खोलने के बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों जारी किए हैं, जिसके तहत अस्थाई चुनाव कार्यालय खोलने के लिए सार्वजनिक एवं निजी जमीन का प्रयोग कब्जे के रूप में ना किया जाए और किसी भी धार्मिक स्थल परिसर में कार्यालय नहीं खोला जाये।
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डीसी ने बताया कि कोई भी चुनाव कार्यालय किसी भी शिक्षण संस्थान अथवा अस्पताल के समीप भी नहीं खोला जा सकता। सभी राजनीतिक पार्टियों के अस्थाई चुनाव कार्यालयों में संबंधित पार्टी का चुनाव चिन्ह और फोटोग्राफ वाला केवल एक झंडा और बैनर लगाया जा सकता है।
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उन्होंने बताया कि चुनाव कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाला बैनर चार बाई आठ फुट से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। अगर प्रशासन द्वारा बैनर और होर्डिंग के लिए छोटा आकार निर्धारित किया जाता है तो पार्टियों को उसी साईज के हिसाब से बैनर अथवा होर्डिंग बनवाने होंगे।

उन्होंने बताया कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा किसी की निजी भूमि, भवन आदि पर उसके मालिक की अनुमति के बिना झंडा, नोटिस, नारे, होर्डिंग और पोस्टर आदि का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है।


आयोग के निर्देशानुसार चुनाव कार्यालयों या किसी अन्य स्थान पर चुनाव प्रचार के लिए प्रात 6ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है और इसके प्रयोग की अनुमति संबधित उपमंडल अधिकारी से लेनी अनिवार्य है। इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने जिला के सभी नोडल अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और सभी फ्लाईंग दस्तों को स त आदेश जारी किए हैं। संवाद
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