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हर घर-हर गृहिणी योजना के लिए कराएं ऑनलाइन पंजीकरण : डीसी
Mon, 03 Feb 2025 01:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Mon, 03 Feb 2025 01:46 AM IST
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कैथल। प्रदेश सरकार की ओर से जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत हर घर-हर गृहिणी योजना को लागू किया गया है। ये जानकारी डीसी प्रीति ने दी है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को गैस सिलिंडर पर सब्सिडी देने का प्रावधान है। योजना का उद्देश्य प्रत्येक गृहिणी को लकड़ी व कोयले आदि के चूल्हे से छुटकारा दिलाना और वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाना है। योजना का प्रचार-प्रसार के क्रियान्वयन बारे खाद्य आपूर्ति विभाग को जरूरी निर्देश दिए जा चुके हैं।
डीसी ने बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से अंत्योदय परिवारों को गैस सिलिंडर पर सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी के लिए जिले के प्रत्येक गांव में डिपो होल्डर व गैस एजेंसियों आदि के माध्यम से जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। विभाग की ओर से सीएससी सेंटर के माध्यम से गृहणियों के आवेदन करवाए जा रहे हैं, ताकि इस योजना का लाभ ले सकें। उन्होंने बताया कि 320 रुपये की सब्सिडी सभी पात्र परिवार की सबसे बड़ी महिला के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी और पात्र महिला को 500 रुपये में गैस सिलिंडर मिलेगा। इसके लिए महिला का बैंक खाता होना चाहिए। पात्र महिला को एक साल में 12 गैस सिलिंडर सब्सिडी पर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए फैमिली आईडी यानी हरियाणा परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख से कम होनी चाहिए। बीपीएल राशन कार्ड, एएवाई कार्ड के सभी अंत्योदय परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए पात्र परिवार इपीडीएस डॉट हरियाणा फुड डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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डीसी ने बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से अंत्योदय परिवारों को गैस सिलिंडर पर सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी के लिए जिले के प्रत्येक गांव में डिपो होल्डर व गैस एजेंसियों आदि के माध्यम से जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। विभाग की ओर से सीएससी सेंटर के माध्यम से गृहणियों के आवेदन करवाए जा रहे हैं, ताकि इस योजना का लाभ ले सकें। उन्होंने बताया कि 320 रुपये की सब्सिडी सभी पात्र परिवार की सबसे बड़ी महिला के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी और पात्र महिला को 500 रुपये में गैस सिलिंडर मिलेगा। इसके लिए महिला का बैंक खाता होना चाहिए। पात्र महिला को एक साल में 12 गैस सिलिंडर सब्सिडी पर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए फैमिली आईडी यानी हरियाणा परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख से कम होनी चाहिए। बीपीएल राशन कार्ड, एएवाई कार्ड के सभी अंत्योदय परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए पात्र परिवार इपीडीएस डॉट हरियाणा फुड डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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