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Kaithal News: आचार संहिता का उल्लंघन न करें ः डीसी

Tue, 10 Sep 2024 04:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Tue, 10 Sep 2024 04:00 AM IST
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Do not violate the code of conduct: DC
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। विधानसभा चुनाव लोकतंत्र का पवित्र पर्व है। इममें राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों व चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों के साथ-साथ आमजन को भी अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए है। यह अपील जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. विवेक भारती ने की है।

उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को जिला में पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें। कहा कि ट्विटर-एक्स डॉट कॉम, इंस्टाग्राम और फेसबुक आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई सामग्री पोस्ट न करें, जिससे कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार से भ्रामक, आपत्तिजनक या विवादित पोस्ट न डालें। इसके साथ-साथ सभी राजनैतिक दल व चुनाव के इच्छुक लोग दॉ हरियाणा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पालन करें।
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उन्होंने कहा कि किसी भी प्राइवेट संपत्ति पर बिना मालिक की इजाजत के प्रचार सामग्री चस्पा न करें। कोई भी व्यक्ति सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति पर प्रचार सामग्री न लगाएं। यदि ऐसा निजी संपत्ति पर उसकी इजाजत के बिना प्रचार सामग्री चस्पा करता है तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की अवहेलना माना जाएगा। ऐसा करने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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निर्धारित स्थानों पर ही लगाएं प्रचार प्रसार सामग्री ः जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. विवेक भारती ने कहा कि सभी राजनीतिक दल आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना करना सुनिश्चित करें। कोई भी राजनीतिक दल व उम्मीदवार केवल निर्धारित किए गए स्थानों पर ही रैली एवं जनसभा कर सकते हैं और प्रचार से संबंधित होर्डिंग, बैनर, पोस्टर इत्यादि लगा सकते हैं। चुनाव के दौरान प्रयोग की जाने वाले सभी संबंधित वस्तुओं के रेट भी निर्धारित करके प्रति राजनैतिक दलों को उपलब्ध करवा दी गई है।

प्रमाणपत्र जरूरी ः निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने से पहले प्रत्याशी या राजनीतिक दल को एमसीएमसी से प्रमाण पत्र लेना होगा। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. विवेक भारती ने दी है। उन्होंने कहा कि वहीं टीवी और लोकल केबल टीवी में विज्ञापन प्रसारित कराने के लिए नामांकन करते ही एमसीएमसी से प्रमाणित कराना होगा।


बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में निर्देशन में मीडिया मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि एमसीएमसी पूरी गंभीरता से अपना कार्य कर रही है। इसके अलावा पेड न्यूज पर नजर रखने के लिए कैथल जिला में लघु सचिवालय के द्वितीय तल पर स्थित डीआईपीआरओ कार्यालय में एमसीएमसी सेल स्थापित किया गया है।



एमसीएमसी चुनाव के दौरान ऐसे समाचारों पर पैनी नजर रखेगी, जो पेड न्यूज की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पूर्ण निगरानी की जा रही है।
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