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Kaithal News: दो अवैध काॅलोनियों में तोड़फोड़
Sat, 08 Feb 2025 01:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Sat, 08 Feb 2025 01:32 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। जिला नगर योजनाकार कार्यालय ने शुक्रवार को जिला प्रशासन के सहयोग से राजस्व संपदा तितरम में दो अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ की कार्रवाई की। इस दौरान डीटीपी राज कीर्ति बतौर डयूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहीं। उन्होंने बताया कि डीटीपी कार्यालय का अमला पुलिस बल के साथ अवैध कॉलोनी को हटाने के लिए जेसीबी मशीन सहित मौके पर पहुंचा और मौके पर बनी रोड नेटवर्क, 10 डीपीसी को शुरुआती चरण में ही को नष्ट करवाया गया।
जिला नगर योजनाकार राज कीर्ति ने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में राजस्व संपदा तितरम में दो अवैध काॅलोनी काटे जाने का मामला आया था। इसके बाद भूमि मालिकों व प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे, लेकिन भू-स्वामियों द्वारा न तो मौके पर बनाए जा रहे अवैध निर्माण को रोका गया और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया।
इसके बाद एचडीआर एक्ट 1975 के प्रावधानों के अनुसार जिला प्रशासन की मदद से उक्त तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। कहा कि आमजन सस्ते रेटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आकर जमीन की खरीद करने से पहले इस कार्यालय से कॉलोनी की वैधता अवैधता बारे पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें।
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कैथल। जिला नगर योजनाकार कार्यालय ने शुक्रवार को जिला प्रशासन के सहयोग से राजस्व संपदा तितरम में दो अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ की कार्रवाई की। इस दौरान डीटीपी राज कीर्ति बतौर डयूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहीं। उन्होंने बताया कि डीटीपी कार्यालय का अमला पुलिस बल के साथ अवैध कॉलोनी को हटाने के लिए जेसीबी मशीन सहित मौके पर पहुंचा और मौके पर बनी रोड नेटवर्क, 10 डीपीसी को शुरुआती चरण में ही को नष्ट करवाया गया।
जिला नगर योजनाकार राज कीर्ति ने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में राजस्व संपदा तितरम में दो अवैध काॅलोनी काटे जाने का मामला आया था। इसके बाद भूमि मालिकों व प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे, लेकिन भू-स्वामियों द्वारा न तो मौके पर बनाए जा रहे अवैध निर्माण को रोका गया और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया।
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इसके बाद एचडीआर एक्ट 1975 के प्रावधानों के अनुसार जिला प्रशासन की मदद से उक्त तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। कहा कि आमजन सस्ते रेटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आकर जमीन की खरीद करने से पहले इस कार्यालय से कॉलोनी की वैधता अवैधता बारे पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें।
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