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Kaithal News: डीसी ने सरपंच को किया निलंबित, करनाल मंडलायुक्त ने लगाई रोक

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:30 AM IST
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DC suspends Sarpanch; Karnal Divisional Commissioner stays the order.
गांव क्योड़क के सरपंच जसबीर तंवर।
कैथल। गांव क्योड़क के सरपंच जसबीर सिंह के निलंबन मामले में करनाल मंडलायुक्त ने रोक लगा दी है। कैथल की उपायुक्त अपराजिता की ओर से 16 सितंबर को जारी निलंबन आदेश पर करनाल मंडलायुक्त ने आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी।
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मंडलायुक्त अदालत ने मामले का रिकॉर्ड तलब करते हुए निलंबन आदेश के क्रियान्वयन पर 8 अक्तूबर 2026 तक रोक लगाई है। उपायुक्त ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1)(बी) के तहत सरपंच को निलंबित किया था। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर गली निर्माण में दोहरी अदायगी, बिना ई-टेंडर पेंटिंग कार्यों के भुगतान और निर्धारित दर से अधिक कीमत पर पेवर ब्लॉक खरीदने समेत वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे।
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प्रशासन की ओर से कहा गया था कि सरपंच को कारण बताओ नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर दिए गए थे।
मंडलायुक्त की अदालत में सरपंच ने दी अपनी दलील : डीसी के आदेश के खिलाफ जसबीर सिंह ने अपने वकील के माध्यम से मंडलायुक्त की अदालत में अपील दायर की। 21 सितंबर को हुई सुनवाई में सरपंच पक्ष ने डीसी के आदेश को कानून और तथ्यों के विपरीत बताया।
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कुछ दिन के लिए सरपंच को समय दिया है। इस मामले में अभी कई और बैठकें होंगी। - हेमा शर्मा, मंडलायुक्त
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