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Kaithal: हेरोइन रखने के दोषी को दो साल कारावास, 25 हजार रुपये जुर्माना

Wed, 28 Feb 2024 07:18 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 28 Feb 2024 07:18 PM IST
सार

मामले में थाना शहर में 17 अगस्त 2019 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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Kaithal: Two years imprisonment for heroin possession, fine of Rs 25000
Demo Pic - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के कैथल में सेशन जज ऋतु वाईके बहल की अदालत ने हेरोइन रखने के दोषी को दो साल के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

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स्टेट की ओर से केस की पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी जसवीर ढांडा ने बताया कि 17 अगस्त 2019 को पुलिस पार्टी नशीले पदार्थ की रोकथाम के लिए प्रताप गेट, डोगरा गेट, चंदाना गेट होते हुए कुतुबपुर रोड पर अंडर पास डेरा सिल्ला खेड़ा के पास पंहुची।
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वहां एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि प्रदीप कुमार निवासी नरवलगढ़ काफी समय से नशीला पदार्थ बेचने का कार्य कर रहा है। उसके विरुद्ध पहले भी थाना सिविल लाइन कैथल में हेरोइन बेचने का केस दर्ज है। प्रदीप कुमार अपनी गाड़ी में डेरा सिल्ला खेड़ा में हेरोइन देने के लिए आएगा। इस पर पुलिस ने रेडिंग पार्टी तैयार करके नाकाबंदी शुरू की।
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कुछ देर के बाद एक गाड़ी गांव कुतुबपुर की तरफ से आती दिखाई दी। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। गाड़ी के चालक ने थोड़ा पीछे गाड़ी को रोका। पुलिस ने चालक को गाड़ी से नीचे उतारकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रदीप कुमार निवासी नरवलगढ़ बतलाया।


जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 70 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में भेज दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सेशन जज ऋतु वाईके बहल ने प्रदीप को हेरोइन बेचने का दोषी पाया व दो साल सख्त कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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