फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Kaithal: Eight convicts sentenced to one year each in assault case

Kaithal: मारपीट में आठ दोषियों को एक-एक साल की सजा, साथ में नौ-नौ हजार रुपये जुर्माना

Sat, 19 Aug 2023 06:02 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sat, 19 Aug 2023 06:02 PM IST
सार

कैथल में मारपीट में आठ दोषियों को एक-एक साल जेल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ में नौ-नौ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। रकम न देने पर 70 दिन की और सजा भुगतनी होगी।

विज्ञापन
Kaithal: Eight convicts sentenced to one year each in assault case
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कैथल में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डा. गगनदीप कौर सिंह की अदालत ने मारपीट व एससीएसटी एक्ट में दोषी आठ दोषियों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही नौ-नौ हजार रुपये का जुर्माना किया है। रकम न देने पर 70 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

विज्ञापन


सरकारी अधिवक्ता जेडी गोयल ने बताया कि अदालत ने इस मामले में गांव बालू निवासी दोषी रमेश, जय भगवान, रणधीर, मोहनलाल, रणधीर, चरण सिंह, संजय उर्फ टाडी व राहुल को यह सजा सुनाई है। जबकि इसी केस में रामफल, संजू, प्रतीक व रामरत्न उर्फ भागी निवासी बालू पुलिस की जांच में निर्दोष पाए थे। इस बारे में गांव बालू निवासी संजीव ने थाना कलायत में तीन मई 2017 को धारा 148, 149, 323, 325, 506 आईपीसी और धारा 3 (2) एससी एसटी एक्ट के तहत केस नंबर 94 दर्ज करवाया था।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी कर रहे डीडीए जेबी गोयल ने पुलिस रिपोर्ट के हवाले से बताया कि संजीव एक मई 2017 को शाम के समय अपने घर के बाहर बैठा था। उस समय सरपंच रमेश कुमार अपनी गाड़ी में पांच से छह लड़के जयभगवान, धीरा, मोनू, धीरा, चरण सिंह, व टांडी निवासी बालू को लेकर मेन गली में बस्ती के सामने आया। उस समय बस्ती की काफी औरतें भी खड़ी थी। सरपंच रमेश कुमार संजीव को देखकर अशब्द बोलने लगा और जो आरटीआई संजीव द्वारा लगाई गई है उसे उठाने के लिए धमकी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


जब संजीव ने मना किया तो रमेश कुमार के साथ जयभगवान, धीरा, मोनू, चरण सिंह, व टान्डी ने उससे मारपीट की। उन्होंने गंडासी, रॉड, डंडे मारकर उन्हें घायल कर दिया। आरोप है कि संदीप वासी बालू, रमेश कुमार सरपंच, राहुल और रामफल तथा अन्य व्यक्ति निवासी बालू ने संजीव न उनकी औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया और गाली देकर जाति सूचक शब्द कहे।


आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार किया व चालान अदालत में पेश किया। मामले में कुल 14 गवाह पेश किए गए। दोनोंं पक्षों को सुनने के बाद एडीजे डॉ. गगनदीप कौर सिंह ने रमेश, जय भगवान, रणधीर, मोहनलाल, रणधीर, चरण सिंह, संजय उर्फ टांडी व राहुल को दोषी पाया व अपने 46 पेज के फैसले में एक-एक साल कैद व नौ-नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed