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Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Kaithal: 10 years imprisonment to a person guilty of possessing opium

Kaithal: अफीम रखने के एक दोषी को 10 साल की कैद, डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा

Thu, 28 Mar 2024 10:45 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 28 Mar 2024 10:45 PM IST
सार

अदालत ने दोनों पक्षों को गौर से सुनने के बाद अपने फैसले में रामकुमार को अफीम रखने का दोषी पाया तथा 10 साल के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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Kaithal: 10 years imprisonment to a person guilty of possessing opium
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के कैथल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष अदालत एनडीपीएस संगीता राय सचदेव की अदालत ने अफीम रखने के एक दोषी को 10 साल के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस बारे में 27 नवंबर 2020 को थाना राजौंद में एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

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शिकायत पक्ष की ओर से केस की पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने बताया कि एचसी गुलाब सिंह व सुखदेव सिंह, एलएचसी रेखा रानी चालक ईएचसी अनूप कुमार गश्त करते हुए नीमवाला बस अड्डे पर हाजिर थे।
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वहां एक गुप्तचर ने पुलिस को सूचना दी कि रामकुमार निवासी अर्जुन नगर कैथल अफीम बेचने का धंधा करता है। वह कुछ समय के बाद बाइक से ग्राहक की तलाश में अफीम बेचने के लिए राजौंद आएगा।
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इस पर पुलिस ने बस अड्डा किच्छाना कैथल राजौंद मार्ग पर नाकाबंदी करके आने जाने व्हीकलों को चेक करना शुरू किया। करीब 10 मिनट बाद एक बाइक आती दिखाई दी। पुलिस ने बाइक रोक कर उसके चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामकुमार निवासी अर्जुन नगर कैथल बताया।


जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने उसकी तलाश ली गई तो उसके पास से 100.41 ग्राम अफीम बरामद हुई। इस पर पुलिस ने रामकुमार को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किया व चालान अदालत में पेश किया।

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