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स्मैक तस्करी के दोषी को 10 साल की कैद

Tue, 18 Oct 2016 11:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, कैथल
अमर उजाला ब्यूरो, कैथल Updated Tue, 18 Oct 2016 11:56 PM IST
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Dasna jail
जींद निवासी एक स्मैक तस्कर को तस्करी का दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदीप गोयल की अदालत ने 10 वर्ष कैद और एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने इस तस्कर को एक किलो स्मैक के साथ सहित गिरफ्तार किया था। जुर्माना अदा न करने पर पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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एसपी सुमेर प्रताप सिंह ने बताया कि सीआईए वन-1 पुलिस के एएसआई शमशेर सिंह, एएसआई जसवंत सिंह, अनूप सिंह, एचसी प्रदीप, मदन, धर्म सिंह और सिपाही नरेश कुमार की टीम 16 मार्च 2015 को थाना कलायत क्षेत्र में गश्त कर रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने नरवाना-कैथल रोड पर स्थित गांव खरक पांडवा ड्रेन पुल के नजदीक नाकाबंदी की गई। पुलिस ने संदिग्ध कार रुकवा कर संदीप उर्फ संजू निवासी मोर पट्टी नरवाना जिला जींद को काबू किया। तलाशी में उसके कब्जे से एक किलोग्राम स्मैक बरामद हुई थी। थाना कलायत में केस दर्ज किया गया था। एसपी ने बताया कि मामले का चालान तैयार कर 13 मई 2015 को न्यायालय को सौंप दिया गया। सुबूत और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश सुदीप गोयल एएसजे कैथल की अदालत ने संदीप नरवाना को दोषी करार दिया।
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