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ठेकेदार की हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास

Tue, 31 Jan 2017 11:45 PM IST
ब्यूरो कैथल
ब्यूरो कैथल Updated Tue, 31 Jan 2017 11:45 PM IST
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court, decission, four people, punished, kaithal
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
 कुल्हाड़ी से हमला कर शराब ठेके पर बैठे ठेकेदार की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास सहित जुर्माने की सजा सुनाई है।
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एसपी सुमेर प्रताप सिंह ने बताया कि जाखौली निवासी बीरा राम की शिकायत पर थाना तितरम में 3 मई 2015 को मामला दर्ज किया गया था। जिसमें उसने बताया था कि उसका पुत्र ईश्वर सिंह शराब ठेकेदारी का काम करता था। जिससे सुरेश निवासी जखौली काफी समय से रंजिश रखता है। 3 मई 2015 को जब वह टी प्वाईंट देवबन स्थित शराब ठेके पर बैठे थे तो दो बाइकों पर सवार होकर आए सुरेश व उसके साथियों ने ईश्वर के सिर पर कुल्हाड़ी से कई वार हत्या कर दी थी। युवक मौके से फरार हो गए थे।
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अस्पताल में ले जाने बाद डाक्टरों ने ईश्वर सिंह को मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच करते हुए पुलिस द्वारा आरोपी सुरेश व विक्रम उर्फ डेला निवासी जाखौली, जोगा सिंह निवासी हजवाना, देवेश उर्फ नेशु निवासी पाई व अंकित निवासी रमाणा-रमाणी गिरफ्तार किए गए। पुलिस द्वारा पुख्ता सुबूत जुटाते हुए वारदात में प्रयोग कुल्हाडी, बाइक व अन्य ठोस तथ्य जुटाने के बाद मामला 30 जून 2015 को अदालत सौंप दिया गया। जिसमें बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायधीश आरएन भारती एएसजे कैथल की अदालत ने बुधवार को आरोपी सुरेश, विक्रम उर्फ डेला, जोगा सिंह व देवेश उर्फ नेशु को आजीवन कारावास तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माना का सजा सुनाई है।
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