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नाबालिग युवक की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास
Updated Wed, 06 Sep 2017 11:04 PM IST
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नाबालिग युवक की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास
एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी किया
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएस धौंचक की अदालत ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक ने लगभग 17 वर्षीय नाबालिग की हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माना राशि अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय में 18 जुलाई 2017 को इस मुकदमे की पैरवी शुरू की गई थी। सिटी पुलिस थाना में गत 18 मार्च 2017 को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 201 के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 111 में हत्या का मामला दर्ज करवाया गया था। लगभग सत्रह वर्षीय सन्नी की हत्या उसके दोस्तों संदीप एवं विशाल उर्फ तिल्लु ने चाकू से गोदकर की थी। उसके शव को स्थानीय हुडा सेक्टर 21 के सीवरेज के गटर में फेंक दिया था। दोनों दोषियों ने सन्नी की हत्या के बाद उसका एटीएम कार्ड लेकर स्वाइप करके दो मोबाइल फोन खरीदे। दोनों दोषी सन्नी के एटीएम कार्ड की पिन संख्या जानते थे। न्यायाधीश द्वारा फैसला सुनाते समय यह टिप्पणी की गई कि जिस तरह से यह हत्या की गई, उससे दोषियों की अनैतिकता तथा धन के लालच को दर्शाता है। दोनों दोषियों ने लगभग 17 वर्षीय युवा की हत्या करते समय यह ध्यान भी नहीं रखा कि वह उनका दोस्त होने के साथ युवक है, जिसे अभी दुनिया में बहुत कुछ देखना था।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने सन्नी की हत्या के मामले में दोषियों संदीप एवं विशाल उर्फ तिल्लु प्रत्येक को धारा 302 के तहत उम्र कैद तथा एक-एक लाख रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में दोषियों को 10 महीनें अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने इसके अलावा धारा 201 के तहत दोनों दोषियों को 2-2 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं 25-25 हजार रुपए का जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक को 2 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी किया
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएस धौंचक की अदालत ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक ने लगभग 17 वर्षीय नाबालिग की हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माना राशि अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय में 18 जुलाई 2017 को इस मुकदमे की पैरवी शुरू की गई थी। सिटी पुलिस थाना में गत 18 मार्च 2017 को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 एवं 201 के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 111 में हत्या का मामला दर्ज करवाया गया था। लगभग सत्रह वर्षीय सन्नी की हत्या उसके दोस्तों संदीप एवं विशाल उर्फ तिल्लु ने चाकू से गोदकर की थी। उसके शव को स्थानीय हुडा सेक्टर 21 के सीवरेज के गटर में फेंक दिया था। दोनों दोषियों ने सन्नी की हत्या के बाद उसका एटीएम कार्ड लेकर स्वाइप करके दो मोबाइल फोन खरीदे। दोनों दोषी सन्नी के एटीएम कार्ड की पिन संख्या जानते थे। न्यायाधीश द्वारा फैसला सुनाते समय यह टिप्पणी की गई कि जिस तरह से यह हत्या की गई, उससे दोषियों की अनैतिकता तथा धन के लालच को दर्शाता है। दोनों दोषियों ने लगभग 17 वर्षीय युवा की हत्या करते समय यह ध्यान भी नहीं रखा कि वह उनका दोस्त होने के साथ युवक है, जिसे अभी दुनिया में बहुत कुछ देखना था।
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मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने सन्नी की हत्या के मामले में दोषियों संदीप एवं विशाल उर्फ तिल्लु प्रत्येक को धारा 302 के तहत उम्र कैद तथा एक-एक लाख रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में दोषियों को 10 महीनें अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने इसके अलावा धारा 201 के तहत दोनों दोषियों को 2-2 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं 25-25 हजार रुपए का जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक को 2 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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