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पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, दस हजार जुर्माना भी देना होगा

Mon, 18 Mar 2019 11:50 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 18 Mar 2019 11:50 PM IST
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पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, दस हजार जुर्माना भी देना होगा
पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, दस हजार का जुर्माना
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तीन बच्चों के पिता के खिलाफ दर्ज किया गया था पत्नी की हत्या के आरोप में केस
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। ईंट से हमला कर पत्नी की हत्या के आरोपी को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश विवेक नासिर की अदालत ने सिणंद गांव निवासी मृतका के करीब 52 वर्षीय पति को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

एसपी वसीम अकरम ने बताया कि थाना कलायत पुलिस को 23 अक्टूबर 2017 को गश्त दौरान कंट्रोल रूम की मार्फत सूचना मिली कि सिणंद में इसी गांव निवासी कर्मबीर ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया और शव का चुपके से दाह संस्कार करने की तैयारी में है। पुलिस ने मृतका धनपति के भाई बसाऊ राम निवासी जुलेहड़ा की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ केस दर्ज किया था। बसाऊ ने पुलिस को शिकायत दी कि उसकी बहन और इससे छोटी बहन फूलपति की शादी करीब 28/30 वर्ष पूर्व क्रमश: कर्मबीर व उसके छोटे भाई कृष्ण के साथ हुई थी। धनपति को एक लड़की व 2 लड़के हैं, जिनमें से लड़की शादीशुदा है। उसका जीजा उसकी बहन को काफी दिनों से छोटी-छोटी बातों पर मारपीट करके यातना देता रहा। उसे कई बार घर से भी निकाला जा चुका था। 23 अक्टूबर की शाम करीब 5 बजे उसे मृतका के पुत्र ने सूचना दी कि उसकी मां काफी गंभीर स्थिति में है, तो वह परिवार सहित जुलेहड़ा से सिणंद पहुंचा। जहां उसे अपनी बहन का शव उसके मकान आंगन में पड़ा मिला। उसका चेहरा खून से लथपथ था। कलायत पुलिस ने आरोपी कर्मबीर उर्फ बीरा को 24 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। सोमवार को इस मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश विवेक नासिर की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना का सजायाब किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत मेें दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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