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Kaithal News: पुलिस टीम पर फायरिंग के आरोपी राहुल का मामला सेशन कोर्ट भेजा
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कैथल। कलायत क्षेत्र के गांव बाता के पास पुलिस टीम पर फायरिंग करने के आरोपी राहुल उर्फ बच्ची का मामला सेशन कोर्ट में भेज दिया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तुषार शर्मा की अदालत ने आदेश दिया। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के तहत चालान पेश किया गया था। अब मामले की सुनवाई 22 अक्तूबर को होगी।
आरोपी पर 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार 7 अगस्त 2026 को कलायत क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि फतेहाबाद जिले के टोहाना स्थित राजनगर निवासी राहुल उर्फ बच्ची गांव बाता के पास मौजूद है। पुलिस टीम उसकी तलाश में पहुंची तो हाईवे पर पुल के पास एक युवक दिखाई दिया। पुलिस की गाड़ी देखकर उसने भागने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ना चाहा तो उसने टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी जिसके बाद उसे काबू कर लिया गया।
आरोपी से 32 बोर की देसी पिस्तौल बरामद
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 32 बोर की देसी पिस्तौल बरामद की थी। घायल राहुल को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल कैथल पहुंचाया गया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर हथियार और कारतूस जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजे थे। इस मामले में सात अगस्त को कलायत थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) और शस्त्र अधिनियम की धाराओं 27(2) व 25(1-बी)(ए) के तहत चालान पेश किया।
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आरोपी पर 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार 7 अगस्त 2026 को कलायत क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि फतेहाबाद जिले के टोहाना स्थित राजनगर निवासी राहुल उर्फ बच्ची गांव बाता के पास मौजूद है। पुलिस टीम उसकी तलाश में पहुंची तो हाईवे पर पुल के पास एक युवक दिखाई दिया। पुलिस की गाड़ी देखकर उसने भागने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ना चाहा तो उसने टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी जिसके बाद उसे काबू कर लिया गया।
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आरोपी से 32 बोर की देसी पिस्तौल बरामद
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 32 बोर की देसी पिस्तौल बरामद की थी। घायल राहुल को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल कैथल पहुंचाया गया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर हथियार और कारतूस जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजे थे। इस मामले में सात अगस्त को कलायत थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) और शस्त्र अधिनियम की धाराओं 27(2) व 25(1-बी)(ए) के तहत चालान पेश किया।
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