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Kaithal News: केबल उपभोक्ताओं को परेशानी न हो ः उपायुक्त
Fri, 13 Feb 2026 12:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Fri, 13 Feb 2026 12:54 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। डीसी कार्यालय में वीरवार को आयोजित जिला स्तरीय केबल टीवी नेटवर्क निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता डीसी अपराजिता ने की। बैठक में केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर संबंधित अधिकारियों और स्थानीय केबल ऑपरेटरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
डीसी अपराजिता ने स्पष्ट कहा कि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
बिजली विभाग और स्थानीय निकाय विभाग को निर्देश दिए गए कि केबल ऑपरेटरों द्वारा उपयोग किए जा रहे बिजली के खंभों की जांच की जाए। ऑपरेटर नियमानुसार अनुमति की स्थिति स्पष्ट करें तथा केबल तारों के कारण यदि किसी प्रकार का नुकसान हुआ है तो उसका आकलन भी किया जाए।
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जिला सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सभी सीएससी सेंटर संचालकों के लिए भारत कोष पोर्टल के उपयोग संबंधी कार्यशाला आयोजित की जाए, ताकि केबल ऑपरेटरों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। साथ ही दूरदर्शन के अनिवार्य चैनलों के सुचारू प्रसारण की निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया। डीसी ने कहा कि सभी मल्टी सर्विस ऑपरेटर (एमएसओ) और लोकल केबल ऑपरेटर पोर्टल पर पंजीकरण अवश्य सुनिश्चित करें।
बैठक का संचालन डीआईपीआरओ नसीब सैनी ने किया। इस दौरान समिति के सदस्य एवं वरिष्ठ पत्रकार नवीन मल्होत्रा ने दूरदर्शन चैनलों के प्रसारण की गुणवत्ता सुझाव भी प्रस्तुत किए।
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कैथल। डीसी कार्यालय में वीरवार को आयोजित जिला स्तरीय केबल टीवी नेटवर्क निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता डीसी अपराजिता ने की। बैठक में केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर संबंधित अधिकारियों और स्थानीय केबल ऑपरेटरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
डीसी अपराजिता ने स्पष्ट कहा कि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
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बिजली विभाग और स्थानीय निकाय विभाग को निर्देश दिए गए कि केबल ऑपरेटरों द्वारा उपयोग किए जा रहे बिजली के खंभों की जांच की जाए। ऑपरेटर नियमानुसार अनुमति की स्थिति स्पष्ट करें तथा केबल तारों के कारण यदि किसी प्रकार का नुकसान हुआ है तो उसका आकलन भी किया जाए।
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जिला सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सभी सीएससी सेंटर संचालकों के लिए भारत कोष पोर्टल के उपयोग संबंधी कार्यशाला आयोजित की जाए, ताकि केबल ऑपरेटरों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। साथ ही दूरदर्शन के अनिवार्य चैनलों के सुचारू प्रसारण की निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया। डीसी ने कहा कि सभी मल्टी सर्विस ऑपरेटर (एमएसओ) और लोकल केबल ऑपरेटर पोर्टल पर पंजीकरण अवश्य सुनिश्चित करें।
बैठक का संचालन डीआईपीआरओ नसीब सैनी ने किया। इस दौरान समिति के सदस्य एवं वरिष्ठ पत्रकार नवीन मल्होत्रा ने दूरदर्शन चैनलों के प्रसारण की गुणवत्ता सुझाव भी प्रस्तुत किए।