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Kaithal News: शस्त्र लाइसेंस धारक जमा करवाएं असलहा ः डीसी

Thu, 29 Aug 2024 05:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Thu, 29 Aug 2024 05:28 AM IST
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Arms license holders should deposit their weapons: DC
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। विधानसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत एक को मतदान व चार अक्तूबर को मतगणना होगी। चुनाव प्रक्रिया के तहत जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाइसेंस धारक जल्द से जल्द अपना असलहा संबंधित थानों में जमा करवाएं।

यह अपील जिलाधीश एवं डीसी डॉ. विवेक भारती ने की है। उधर, पुलिस लाइन मंे एसपी ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर कई दिशा-निर्देश जारी किए।

उन्होंने कहा कि आदेशों का अनुपालन न करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय नागरिक संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत जिला में भारतीय नागरिक संहिता-2023 की धारा 163 के तहत किसी भी व्यक्ति के अग्निशस्त्र व किसी भी प्रकार के गोला बारूद जैसे अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी।
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उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों के पास लाइसेंसशुदा हथियार है वे अपना हथियार संबंधित पुलिस थाना या वैध हथियार रखने वाली दुकानों पर जल्द जमा करवाएं और संबंधित से इसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा बैंकों में तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स आदि पर लागू नहीं होंगे। पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी इन आदेशों का पालन करवाना सुनिश्चित करें।
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उधर, विधानसभा चुनाव 2024 को निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए एसपी राजेश कालिया की अध्यक्षता में पुलिस लाइन कैथल में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें जिला के सभी उप पुलिस अधीक्षक, सभी प्रबंधक थाना और सभी स्टाफ इंचार्ज व चौंकी प्रभारी शामिल हुए।

एसपी राजेश कालिया ने कहा कि 16 अगस्त को हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद से ही आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य है आचार संहिता के दौरान आमजन के मन में सुरक्षा की भावनाओं को पुख्ता कर निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवाएं।

इसलिए सभी आचार संहिता के दायरे में रहकर ज्यादा एहतियात के साथ काम करें और चुनावों के संबंध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो प्राथमिकता के आधार पर उस पर कार्रवाई करें।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि दर्ज किसी भी केस की जांच बेवजह लंबित न रखें एवं तय समय में जांच पूरी कर उसका चालान पेश करें। क्षेत्र में विशेष तौर से पेट्रोलिंग व गश्त बढ़ाकर लूट व चोरी की वारदातों पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए।



। आपराधिक किस्म के व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें। जिले में मादक पदार्थ तस्करों, अवैध हथियार तस्करों, जुआरियों व अवैध शराब माफिया के खिलाफ सचेत होकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें।


रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स ने किया अभ्यास

दंगा नियंत्रण के लिए बनाई गई रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स ने पुलिस लाइन में विभिन्न प्रकार के अभ्यास किए। इस संबंध में जानकारी दी गई कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस से तीन कंपनियों का गठन किया गया है। कंपनियों में दो पुरुष कंपनी, एक महिला कंपनी व एक शूटर टीम भी बनाई गई है। कंपनी के जवान लाठी डंडा, आंसू गैस और सक्षम आधुनिक हथियार के साथ एक कॉल की तैयारी की पॉजीशन में रहेंगे।
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