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Kaithal News: अनुमति के लिए करें 48 घंटे पहले आवेदन
Thu, 11 Apr 2024 02:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Thu, 11 Apr 2024 02:57 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार ने बुधवार को लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें डीसी ने सभी राजनीतिक पार्टियां रैलियों, गाडि़यों व लाउडस्पीकरों आदि की अनुमति लेने के लिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर इसकी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि अनुमति समय पर और सही व्यक्ति को दी जा सके। राजनीतिक पार्टियां एवं प्रत्याशी को संबंधित आरओ एवं एआरओ से अनुमति के लिए 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा। कहा कि गत 16 मार्च को चुनाव की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी और इसकी अधिसूचना 29 अप्रैल हो जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया के तहत 6 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल सात मई को की जाएगी व उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र वापिस लेने की अंतिम तिथि 9 मई रहेगी। उन्होंने बताया कि 25 मई को मतदान होगा तथा चार जून 2024 को मतगणना होगी। आगामी 6 जून चुनावी प्रक्रिया पूर्ण होने की तिथि है। सभी राजनीतिक पार्टियां व प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालना करना दृढ़ता से सुनिश्चित करें।
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उन्होंने कहा कि वोट हासिल करने के लिए जाति या समुदाय की भावना के आधार पर अपील न करें। धार्मिक स्थलों को चुनाव प्रचार के मंच के रूप में इस्तेमाल न करें। किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बिना अनुमति के प्रचार साम्रगी न लगाएं। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए स्थानों पर प्रचार-प्रसार सामग्री व जनसभा आयोजित करें। यदि कोई भी रोड शो निकालना है तो उसके शुरू होने के समय, स्थान व रूट के बारे में पहले से सूचना देना होगी, ताकि पुलिस व्यवस्था की जा सके। इस मौके पर सीटीएम गुरविंद्र सिंह, नायब तहसीलदार चुनाव सुभाष, सुरेश संधु, सुरेंद्र रांझा, गज्जन सिंह, रमेश हरित, चंद्रभान दयौरा आदि मौजूद रहे।
प्रत्याशी के खाते में जुड़ेगा बल्क एसएमएस का खर्च ः प्रशांत पंवार
संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। लोकसभा आम चुनाव में प्रचार के दौरान प्रत्याशी की ओर से थोक में (बल्क)भेजे जाने वाले एसएमएस का खर्च भी संबंधित प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार ने दी है।
उन्होंने बताया कि प्रचार अवधि के दौरान वैकल्पिक निर्वाचन के प्रचार के लिए बल्क (थोक) में भेजे गए एसएमएस की जानकारी जिला प्रशासन व संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी को मिलने पर वह सेवा प्रदाता से इस पर हुए व्यय का अनुमान लगवाकर इसे उम्मीदवार के खाते में जोड़ देगा। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
आयोग के अनुसार मतदान संपन्न होने के लिए निश्चित किए गए समय की समाप्ति से 48 घंटे पहले तक की अवधि के दौरान राजनीतिक प्रकृति के थोक में एसएमएस भेजने पर प्रतिबंध होगा।
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कैथल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार ने बुधवार को लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें डीसी ने सभी राजनीतिक पार्टियां रैलियों, गाडि़यों व लाउडस्पीकरों आदि की अनुमति लेने के लिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर इसकी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि अनुमति समय पर और सही व्यक्ति को दी जा सके। राजनीतिक पार्टियां एवं प्रत्याशी को संबंधित आरओ एवं एआरओ से अनुमति के लिए 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा। कहा कि गत 16 मार्च को चुनाव की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी और इसकी अधिसूचना 29 अप्रैल हो जाएगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया के तहत 6 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल सात मई को की जाएगी व उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र वापिस लेने की अंतिम तिथि 9 मई रहेगी। उन्होंने बताया कि 25 मई को मतदान होगा तथा चार जून 2024 को मतगणना होगी। आगामी 6 जून चुनावी प्रक्रिया पूर्ण होने की तिथि है। सभी राजनीतिक पार्टियां व प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालना करना दृढ़ता से सुनिश्चित करें।
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उन्होंने कहा कि वोट हासिल करने के लिए जाति या समुदाय की भावना के आधार पर अपील न करें। धार्मिक स्थलों को चुनाव प्रचार के मंच के रूप में इस्तेमाल न करें। किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बिना अनुमति के प्रचार साम्रगी न लगाएं। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए स्थानों पर प्रचार-प्रसार सामग्री व जनसभा आयोजित करें। यदि कोई भी रोड शो निकालना है तो उसके शुरू होने के समय, स्थान व रूट के बारे में पहले से सूचना देना होगी, ताकि पुलिस व्यवस्था की जा सके। इस मौके पर सीटीएम गुरविंद्र सिंह, नायब तहसीलदार चुनाव सुभाष, सुरेश संधु, सुरेंद्र रांझा, गज्जन सिंह, रमेश हरित, चंद्रभान दयौरा आदि मौजूद रहे।
प्रत्याशी के खाते में जुड़ेगा बल्क एसएमएस का खर्च ः प्रशांत पंवार
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कैथल। लोकसभा आम चुनाव में प्रचार के दौरान प्रत्याशी की ओर से थोक में (बल्क)भेजे जाने वाले एसएमएस का खर्च भी संबंधित प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार ने दी है।
उन्होंने बताया कि प्रचार अवधि के दौरान वैकल्पिक निर्वाचन के प्रचार के लिए बल्क (थोक) में भेजे गए एसएमएस की जानकारी जिला प्रशासन व संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी को मिलने पर वह सेवा प्रदाता से इस पर हुए व्यय का अनुमान लगवाकर इसे उम्मीदवार के खाते में जोड़ देगा। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
आयोग के अनुसार मतदान संपन्न होने के लिए निश्चित किए गए समय की समाप्ति से 48 घंटे पहले तक की अवधि के दौरान राजनीतिक प्रकृति के थोक में एसएमएस भेजने पर प्रतिबंध होगा।