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Kaithal News: वैकल्पिक पहचान पत्र भी मान्य
Sat, 25 May 2024 05:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Sat, 25 May 2024 05:52 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। इस बार चुनाव आयोग ने चुनाव का पर्व-देश का गर्व स्लोगन दिया है। यदि मतदाता के पास किसी वजह से वोटर कार्ड नहीं है तो वह अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकता है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार ने दी है।
डीसी ने कहा कि देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का आगाज चुनाव का शेड्यूल जारी होने के साथ ही हो गया है। वोट डालने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची होना जरूरी है। मतदाता का नाम मतदाता सूची में तो है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट वैकल्पिक पहचान पत्र में से कोई एक पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है।
ये दस्तावेज दिखा सकते हैं ः वोट डालने के लिए वोटर कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सासंद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूडीआईडी कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।
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यह भी जान लें ः यदि किसी का नाम सूची में नहीं है और वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। कोई मतदाता तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.ceoharyana.gov.in पर विधानसभा अनुसार मतदाता सूचियां अपलोड है, उसे डाउनलोड करके भी कोई सूची में नाम की जांच कर सकता है।
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कैथल। इस बार चुनाव आयोग ने चुनाव का पर्व-देश का गर्व स्लोगन दिया है। यदि मतदाता के पास किसी वजह से वोटर कार्ड नहीं है तो वह अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकता है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार ने दी है।
डीसी ने कहा कि देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का आगाज चुनाव का शेड्यूल जारी होने के साथ ही हो गया है। वोट डालने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची होना जरूरी है। मतदाता का नाम मतदाता सूची में तो है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट वैकल्पिक पहचान पत्र में से कोई एक पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है।
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ये दस्तावेज दिखा सकते हैं ः वोट डालने के लिए वोटर कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सासंद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूडीआईडी कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।
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यह भी जान लें ः यदि किसी का नाम सूची में नहीं है और वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। कोई मतदाता तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.ceoharyana.gov.in पर विधानसभा अनुसार मतदाता सूचियां अपलोड है, उसे डाउनलोड करके भी कोई सूची में नाम की जांच कर सकता है।