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टीका न लगवाने वालों पर आज से प्रशासन बरतेगा सख्ती
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Administration will take strict action from today on those who do not get vaccinated
- फोटो : Kaithal
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कैथल। सरकार के कोरोना को देखते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 2 जनवरी से 12 जनवरी तक बढ़ाने के आदेशों के बाद जिला प्रशासन रविवार को छुट्टी के दिन पूरी तरह से सक्रिय नजर आया। दिन भर सोमवार से सरकारी व प्राइवेट संस्थानों में आने-जाने वाले लोगों को टीकाकरण, कोरोना नियमों का पालन करवाने करवाने की योजना बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी वीसी के माध्यम से जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। आज से सरकारी कार्यालयों व भीड़भाड़ वाली प्राइवेट जगहों पर बिना कोरोना टीकाकरण के प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई व्यक्ति बिना टीकाकरण के पाया गया तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा।
डीसी प्रदीप दहिया ने सीएम के साथ वीसी के बाद अधिकारियों की बैठक में कहा कि सोमवार से नो मास्क-नो सर्विस का नियम लागू रहेगा। रात को 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
टीका नहीं तो प्रवेश नहीं
सार्वजनिक स्थलों जिनमें सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन (बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन), पार्क, धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट्स, बार, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानों, शराब व वाइन शॉप, मॉल्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, हाट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलिंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम व फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, निगम कार्यालयों, निजी व सरकारी बैंकों में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनको दोनों डोज लगी हों। 15 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए टीकाकरण अनिवार्य है।
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आज से शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद
डीसी ने आदेश जारी किए हैं कि सोमवार से सभी सरकारी व निजी स्कूल, कॉलेज, पॉलीटेक्निक, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र व क्रेच इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे। वहीं अंतिम संस्कार के लिए 50 व्यक्तियों व विवाह के लिए 100 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित नहीं हो सकेंगे। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट्स, बार, जिम, स्पॉ व क्लब हाउस आदि अपनी क्षमता के 50 फीसदी की सीटिंग सोशल डिस्टेसिंग व कोविड उचित व्यवहार के साथ संचालन कर सकेंगे।
नियम तोड़े तो होगा चालान
मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने व टीके की एक भी डोज न लगवाने वालों, दूसरी डोज समय पूरा होने पर भी लंबित होने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। किसी भी प्राइवेट संस्थान में कोविड नियमों का उल्लंघन होता हुआ मिला तो 5000 रुपये का जुर्माना होगा।
खेल परिसरों पर लागू होंगे नियम
आपसी संपर्क वाले खेलों को छोड़कर खेल परिसर व स्टेडियम आउट डोर खेल प्रतियोगिताओं सहित खेल गतिविधियां कोविड नियमों के पालन के साथ हो सकेंगी।
अधिकारियों को जारी किए निर्देश
इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक, सभी उपमंडल अधिकारी (ना0), ईओ नगर परिषद, सचिव नगर पालिका, बीडीपीओ व सभी इंसीडेंट कमांडर कोविड-19 के नियंत्रण के लिए फाइव फोल्ड स्ट्रेटजी टेस्ट-ट्रेस-ट्रैक-वैक्सीनेशन-कोविड-19 उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करेंगे।
संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक
डीसी ने सोमवार को मंडियों, दुकानों व अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नियमों का पालन करने के लिए संस्थाओं व विभिन्न व्यापारिक मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बैठक ली। जिसमें कहा कि नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई होगी। ओमिक्रॉन की संभावित तीसरी लहर से बचने में सहयोग करें। घबराने की नहीं बल्कि, सचेत होने की आवश्यकता है।
शहर व गांव में पूर्व में गठित की गई कमेटियों को रखें अलर्ट मोड में
डीसी ने अधिकारियों की बैठक में कोरोना के पूर्व समय में गठित गांव व शहर की कमेटियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। इनमें स्वास्थ्य सेवाओं, ऑक्सीजन व अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए को भविष्य की परिस्थिति को देखते हुए पूरी तरह से तैयार रखें।
कोरोना का एक नया मामला, 4 मरीज हुए सक्रिय
जिले में 13 लाख 65 हजार 488 का हुआ टीकाकरण
कैथल। जिले में रविवार को कोरोना का एक नया मामला सामने आया। अब एक्टिव की संख्या 4 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 13 लाख 65 हजार 488 व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा चुका है। जिनमें से 7 लाख 80 हजार 830 व्यक्तियों को पहली डोज तथा 5 लाख 84 हजार 658 व्यक्तियों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। रविवार को 968 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। स्टॉक में कोरोना रोधी कोवॉक्सीन 78890 तथा कोविशील्ड 25855 स्टॉक में उपलब्ध हैं।
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डीसी प्रदीप दहिया ने सीएम के साथ वीसी के बाद अधिकारियों की बैठक में कहा कि सोमवार से नो मास्क-नो सर्विस का नियम लागू रहेगा। रात को 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
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टीका नहीं तो प्रवेश नहीं
सार्वजनिक स्थलों जिनमें सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन (बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन), पार्क, धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट्स, बार, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानों, शराब व वाइन शॉप, मॉल्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, हाट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलिंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम व फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, निगम कार्यालयों, निजी व सरकारी बैंकों में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनको दोनों डोज लगी हों। 15 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए टीकाकरण अनिवार्य है।
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आज से शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद
डीसी ने आदेश जारी किए हैं कि सोमवार से सभी सरकारी व निजी स्कूल, कॉलेज, पॉलीटेक्निक, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र व क्रेच इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे। वहीं अंतिम संस्कार के लिए 50 व्यक्तियों व विवाह के लिए 100 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित नहीं हो सकेंगे। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट्स, बार, जिम, स्पॉ व क्लब हाउस आदि अपनी क्षमता के 50 फीसदी की सीटिंग सोशल डिस्टेसिंग व कोविड उचित व्यवहार के साथ संचालन कर सकेंगे।
नियम तोड़े तो होगा चालान
मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने व टीके की एक भी डोज न लगवाने वालों, दूसरी डोज समय पूरा होने पर भी लंबित होने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। किसी भी प्राइवेट संस्थान में कोविड नियमों का उल्लंघन होता हुआ मिला तो 5000 रुपये का जुर्माना होगा।
खेल परिसरों पर लागू होंगे नियम
आपसी संपर्क वाले खेलों को छोड़कर खेल परिसर व स्टेडियम आउट डोर खेल प्रतियोगिताओं सहित खेल गतिविधियां कोविड नियमों के पालन के साथ हो सकेंगी।
अधिकारियों को जारी किए निर्देश
इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक, सभी उपमंडल अधिकारी (ना0), ईओ नगर परिषद, सचिव नगर पालिका, बीडीपीओ व सभी इंसीडेंट कमांडर कोविड-19 के नियंत्रण के लिए फाइव फोल्ड स्ट्रेटजी टेस्ट-ट्रेस-ट्रैक-वैक्सीनेशन-कोविड-19 उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करेंगे।
संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक
डीसी ने सोमवार को मंडियों, दुकानों व अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नियमों का पालन करने के लिए संस्थाओं व विभिन्न व्यापारिक मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बैठक ली। जिसमें कहा कि नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई होगी। ओमिक्रॉन की संभावित तीसरी लहर से बचने में सहयोग करें। घबराने की नहीं बल्कि, सचेत होने की आवश्यकता है।
शहर व गांव में पूर्व में गठित की गई कमेटियों को रखें अलर्ट मोड में
डीसी ने अधिकारियों की बैठक में कोरोना के पूर्व समय में गठित गांव व शहर की कमेटियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। इनमें स्वास्थ्य सेवाओं, ऑक्सीजन व अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए को भविष्य की परिस्थिति को देखते हुए पूरी तरह से तैयार रखें।
कोरोना का एक नया मामला, 4 मरीज हुए सक्रिय
जिले में 13 लाख 65 हजार 488 का हुआ टीकाकरण
कैथल। जिले में रविवार को कोरोना का एक नया मामला सामने आया। अब एक्टिव की संख्या 4 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 13 लाख 65 हजार 488 व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा चुका है। जिनमें से 7 लाख 80 हजार 830 व्यक्तियों को पहली डोज तथा 5 लाख 84 हजार 658 व्यक्तियों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। रविवार को 968 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। स्टॉक में कोरोना रोधी कोवॉक्सीन 78890 तथा कोविशील्ड 25855 स्टॉक में उपलब्ध हैं।