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Kaithal News: एडीसी कोर्ट ने लगाया दो लाख 84 हजार 995 रुपये का लगाया

Thu, 21 Nov 2024 12:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Thu, 21 Nov 2024 12:49 AM IST
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ADC court imposed fine of Rs 2 lakh 84 thousand 995

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कैथल। अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबू लाल करवा ने खाद्य पदार्थों के सैंपलों से संबंधित 12 केसों की सुनवाई की। इसमें सात केसों में मौके पर निर्णय दिया गया और विभिन्न दुकानदारों/कंपनियों के केसों की सुनवाई करते हुए जुर्माना लगाया। जुर्माने की रकम दो लाख 84 हजार 995 रुपये की है।

प्रभुदयाल पुत्र कृष्ण कुमार मालिक जय श्री कृष्णा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को पनीर के दो सैंपलों के केसों में 49 हजार 998 रुपये, देवयानी फूड इंडस्ट्रीज दिल्ली को अवमानक आइसक्रीम के केस में 69 हजार 999 रुपये, अदाणी वल्मार लिमिटेड गुजरात को अवमानक किंगस रिफाइंड सोयाबीन ऑयल के केस में एक लाख 49 हजार 999 रुपये की राशि और शिव डायरी को अवमानक दूध के केस में 14 हजार 999 रुपये का जुर्माना दंड स्वरूप लगाया गया।
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इसके अतिरिक्त बिना रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को शीघ्र रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस बनवाने के लिए चेतावनी दी। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी पवन चहल मौजूद रहे। संवाद
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