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Kaithal News: तीन लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी की याचिका खारिज
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कैथल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी असलम खान की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। आरोपी ने दूसरी शिकायत की वैधता को चुनौती देते हुए निचली अदालत के आदेशों को रद्द करने की मांग की थी।
मामले के अनुसार गांव रोहेड़ा निवासी राजेश कुमार ने आरोप लगाया था कि असलम खान ने अक्तूबर 2021 में उससे तीन लाख रुपये का दोस्ताना ऋण लिया था। इस राशि की अदायगी के लिए आरोपी ने 15 अगस्त 2023 को तीन लाख रुपये का चेक दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार बैंक में चेक प्रस्तुत करने पर पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण वह बाउंस हो गया। इसके बाद कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। आरोपी पक्ष ने अदालत में दलील दी कि पहली शिकायत समय से पहले दायर होने के कारण 20 जुलाई 2024 को वापस ले ली गई थी। इसलिए दूसरी शिकायत कानूनन मान्य नहीं है।
वहीं शिकायतकर्ता पक्ष ने कहा कि अदालत ने पहली शिकायत वापस लेते समय नई शिकायत दायर करने की अनुमति दी थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने पाया कि पहली शिकायत वापस लेते समय नई शिकायत दायर करने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने आरोपी की ओर से उठाए गए आधारों में कोई दम नहीं पाया और पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।
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मामले के अनुसार गांव रोहेड़ा निवासी राजेश कुमार ने आरोप लगाया था कि असलम खान ने अक्तूबर 2021 में उससे तीन लाख रुपये का दोस्ताना ऋण लिया था। इस राशि की अदायगी के लिए आरोपी ने 15 अगस्त 2023 को तीन लाख रुपये का चेक दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार बैंक में चेक प्रस्तुत करने पर पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण वह बाउंस हो गया। इसके बाद कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। आरोपी पक्ष ने अदालत में दलील दी कि पहली शिकायत समय से पहले दायर होने के कारण 20 जुलाई 2024 को वापस ले ली गई थी। इसलिए दूसरी शिकायत कानूनन मान्य नहीं है।
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वहीं शिकायतकर्ता पक्ष ने कहा कि अदालत ने पहली शिकायत वापस लेते समय नई शिकायत दायर करने की अनुमति दी थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने पाया कि पहली शिकायत वापस लेते समय नई शिकायत दायर करने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने आरोपी की ओर से उठाए गए आधारों में कोई दम नहीं पाया और पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।
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