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Kaithal News: अध्यापक पात्रता परीक्षा में बैठेंगे 9694 परीक्षार्थी

Fri, 01 Dec 2023 12:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Fri, 01 Dec 2023 12:33 AM IST
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9694 candidates will appear in the teacher eligibility test
संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से दो व तीन दिसंबर को जिले में एचटेट की लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। परीक्षा के लिए शहर में 16 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें नौ हजार 694 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा दो दिसंबर को सायं कालीन सत्र में तीन बजे से 5:30 बजे तक लिखित परीक्षा होगी। इसी प्रकार तीन दिसंबर को प्रात : कालीन सत्र में 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तथा सायं कालीन सत्र में तीन बजे से सायं 5:30 बजे तक परीक्षा का आयोजन होगा।
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यह जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र में बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी केंद्रों के मुख्य द्वार पर अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र की सख्ती से जांच की जाएगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल रहित करवाने के निर्देश दिए हैं।
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इन केंद्रों पर होगी एचटेट
अखिल भारतीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढांड रोड, दिल्ली पब्लिक स्कूल अंबाला रोड, डॉ. भीम राव आंबेडकर महाविद्यालय जगदीशपुरा अंबाला रोड, इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय करनाल रोड, इंदिरा गांधी वरिष्ठ माध्यमिक पब्लिक स्कूल ढांड रोड, इंडस पब्लिक स्कूल ढांड रोड, जाट कॉलेज ऑफ एजुकेशन करनाल रोड, जाट महाविद्यालय करनाल रोड, जाट शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल करनाल रोड, लिटिल फ्लावर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुरुक्षेत्र रोड, एनआईआईएलएम विश्वविद्यालय अंबाला रोड, डीएवी पब्लिक स्कूल खुराना रोड में अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित होगी।

परीक्षा अवधि में धारा 144 लागू होगी : उपायुक्त

उपायुक्त प्रशांत पंवार ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से एचटेट की लिखित परीक्षा को नकल रहित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया नियमावली की धारा 144 के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में दो व तीन दिसंबर को पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में स्थित फोटोस्टेट की दुकानें भी परीक्षा अवधि के दौरान तक बंद रहेंगी। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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