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महज 33 दिन में अफीम की तस्करी के मामले की सुनवाई पूरी
Updated Thu, 09 Aug 2018 12:09 AM IST
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अफीम तस्कर को 11 साल का कठोर कारावास व डेढ़ लाख रुपये जुर्माना
महज 33 दिन में अफीम की तस्करी के मामले की सुनवाई पूरी
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत का फैसला
एक अन्य आरोपी को तीन साल का कारावास
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक ने बतौर विशेष न्यायाधीश मात्र 33 दिन में एनडीपीएस के एक मामले में पंजाब के हरमन नगर चुंगारा रोड पातड़ां पटियाला निवासी गुरध्यान सिंह को 3 किलो 180 ग्राम अफीम रखने का दोषी करार दिया। उसे 11 वर्ष के कठोर कारावास एवं डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे एक वर्ष साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।
इसी मामले में न्यायाधीश द्वारा राजस्थान के जालावाड़ जिला के सरकान्या गांव निवासी राम नारायण पुत्र प्रभू लाल को एक किलो 330 ग्राम अफीम रखने का दोषी करार देते हुए साढ़े 3 साल के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में उन्हें 5 माह अतिरिक्त सामान्य कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोनों अभियुक्तों को 20 अप्रैल 2018 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा स्थानीय हनुमान वाटिका से पकड़ा गया था। उनके कब्जे से एक किलो 330 ग्राम अफीम बरामद की गई थी। एक किलो 850 ग्राम अफीम गुरध्यान सिंह के निवास स्थान से बरामद की गई थी।
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महज 33 दिन में अफीम की तस्करी के मामले की सुनवाई पूरी
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत का फैसला
एक अन्य आरोपी को तीन साल का कारावास
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक ने बतौर विशेष न्यायाधीश मात्र 33 दिन में एनडीपीएस के एक मामले में पंजाब के हरमन नगर चुंगारा रोड पातड़ां पटियाला निवासी गुरध्यान सिंह को 3 किलो 180 ग्राम अफीम रखने का दोषी करार दिया। उसे 11 वर्ष के कठोर कारावास एवं डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे एक वर्ष साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।
इसी मामले में न्यायाधीश द्वारा राजस्थान के जालावाड़ जिला के सरकान्या गांव निवासी राम नारायण पुत्र प्रभू लाल को एक किलो 330 ग्राम अफीम रखने का दोषी करार देते हुए साढ़े 3 साल के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में उन्हें 5 माह अतिरिक्त सामान्य कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोनों अभियुक्तों को 20 अप्रैल 2018 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा स्थानीय हनुमान वाटिका से पकड़ा गया था। उनके कब्जे से एक किलो 330 ग्राम अफीम बरामद की गई थी। एक किलो 850 ग्राम अफीम गुरध्यान सिंह के निवास स्थान से बरामद की गई थी।
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