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कैथल: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया

Sun, 08 May 2022 02:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल (हरियाणा) Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Sun, 08 May 2022 02:36 AM IST
सार

दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे पूनम सुनेजा ने डोली को दोषी करार देते हुए बीस साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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20 years imprisonment for accused of raping minor
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कैथल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कारावास सहित 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़ित बच्ची की मां ने थाना सदर में गत चार जून 2021 को बताया था कि बच्ची का पिता सुबह 5.30 बजे मजदूरी करने के लिए काम पर चला गया और वह खुद तीन बच्चों को घर के आंगन में सोते हुए छोड़कर मंदिर में पूजा के लिए चली गई।
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जाते हुए उसने अपने मकान के मेन गेट पर बाहर से कुंडी लगा दी थी। जब कुछ देर बाद वह अपने घर पहुंची तो देखा कि घर का दरवाजा खुला था। वह अंदर गई तो देखा कि पशुओं वाले बाड़े में आरोपी डोली उर्फ महाबीर उसकी बच्ची के साथ गलत हरकत कर रहा था। यह देखते ही बच्ची की मां ने आवाज लगाई तो दोषी मौके से भाग गया। मां की आवाज सुनकर उनके पड़ोसी सतनाम, सुल्तान मौके पर आ गए।

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पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। शिकायत पक्ष की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे पूनम सुनेजा ने डोली को दोषी करार देते हुए बीस साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़ित बच्ची के लिए साढ़े पांच लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं जो कि पीड़ित मुआवजा निधि की ओर से दिए जाएंगे।

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