कैथल: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया
दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे पूनम सुनेजा ने डोली को दोषी करार देते हुए बीस साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
जाते हुए उसने अपने मकान के मेन गेट पर बाहर से कुंडी लगा दी थी। जब कुछ देर बाद वह अपने घर पहुंची तो देखा कि घर का दरवाजा खुला था। वह अंदर गई तो देखा कि पशुओं वाले बाड़े में आरोपी डोली उर्फ महाबीर उसकी बच्ची के साथ गलत हरकत कर रहा था। यह देखते ही बच्ची की मां ने आवाज लगाई तो दोषी मौके से भाग गया। मां की आवाज सुनकर उनके पड़ोसी सतनाम, सुल्तान मौके पर आ गए।
पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। शिकायत पक्ष की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे पूनम सुनेजा ने डोली को दोषी करार देते हुए बीस साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़ित बच्ची के लिए साढ़े पांच लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं जो कि पीड़ित मुआवजा निधि की ओर से दिए जाएंगे।