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Kaithal News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद, 40 हजार रुपये जुर्माना
Fri, 01 Aug 2025 12:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Fri, 01 Aug 2025 12:58 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व विशेष अदालत (पॉक्सो) अनूपमिश मोदी ने आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास और 40,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी।
प्रकरण के अनुसार, पीड़िता के पिता ने 23 दिसंबर 2023 को महिला थाना कैथल में मामला दर्ज करवाया था। शिकायत में बताया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री, जो नवीं कक्षा की छात्रा है, को 19 दिसंबर को गांव बलवंती से संजय निवासी काकौत बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।
पीड़िता और संजय के बीच पहले से बातचीत होती थी। संजय ने छात्रा को झांसे में लेकर स्कूल टूर का बहाना बनवाया और उसे अपने साथ होटल में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी उसे गीता जयंती मेले में ले गया और रात भर अपने पास रखा, जहां फिर से यौन उत्पीड़न किया।
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शिकायत के अनुसार, अगले दिन संजय उसे कैथल में छोड़कर भाग निकला। पीड़िता ने घर आकर पूरी घटना परिजनों को बताई। संजय ने उसे धमकी भी दी थी कि यदि किसी को बताया तो जान से मार देगा।
मामले की जांच के बाद पुलिस ने संजय को गिरफ्तार कर चार्जशीट तैयार कर अदालत में प्रस्तुत की। केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जेबी गोयल ने की। अदालत में कुल 30 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
न्यायालय ने 47 पन्नों में विस्तृत फैसला सुनाते हुए आरोपी संजय को दोषी ठहराया। फिर 20 साल की कैद और 40 हजार पर जुर्माने की सजा सुनाई। रकम न देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने साथ ही कहा कि ऐसे मामलों में कठोर सजा आवश्यक है ताकि समाज में अनुशासन और न्याय की भावना बनी रहे।
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कैथल। पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व विशेष अदालत (पॉक्सो) अनूपमिश मोदी ने आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास और 40,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी।
प्रकरण के अनुसार, पीड़िता के पिता ने 23 दिसंबर 2023 को महिला थाना कैथल में मामला दर्ज करवाया था। शिकायत में बताया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री, जो नवीं कक्षा की छात्रा है, को 19 दिसंबर को गांव बलवंती से संजय निवासी काकौत बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।
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पीड़िता और संजय के बीच पहले से बातचीत होती थी। संजय ने छात्रा को झांसे में लेकर स्कूल टूर का बहाना बनवाया और उसे अपने साथ होटल में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी उसे गीता जयंती मेले में ले गया और रात भर अपने पास रखा, जहां फिर से यौन उत्पीड़न किया।
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शिकायत के अनुसार, अगले दिन संजय उसे कैथल में छोड़कर भाग निकला। पीड़िता ने घर आकर पूरी घटना परिजनों को बताई। संजय ने उसे धमकी भी दी थी कि यदि किसी को बताया तो जान से मार देगा।
मामले की जांच के बाद पुलिस ने संजय को गिरफ्तार कर चार्जशीट तैयार कर अदालत में प्रस्तुत की। केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जेबी गोयल ने की। अदालत में कुल 30 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
न्यायालय ने 47 पन्नों में विस्तृत फैसला सुनाते हुए आरोपी संजय को दोषी ठहराया। फिर 20 साल की कैद और 40 हजार पर जुर्माने की सजा सुनाई। रकम न देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने साथ ही कहा कि ऐसे मामलों में कठोर सजा आवश्यक है ताकि समाज में अनुशासन और न्याय की भावना बनी रहे।