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दुर्घटना पीड़ित परिवार को 19 लाख 22 हजार मुआवजा देने के आदेश जारी किए

Tue, 07 May 2019 12:00 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 07 May 2019 12:00 AM IST
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दुर्घटना पीड़ित परिवार को 19 लाख 22 हजार मुआवजा देने के आदेश जारी किए
कैथल। वाहन दुर्घटना दावा प्राधिकरण कैथल के प्रिजाईडिंग अधिकारी एमएम धौंचक ने बाला देवी एवं अन्य बनाम कुलविंद्र सिंह एवं अन्य के मामले में दुर्घटना पीड़ित के परिवार को 19 लाख 22 हजार 500 रुपये मुआवजा राशि प्रदान करने का फैसला सुनाया। प्राधिकरण में 14 दिसम्बर 2018 को मुआवजा दावा दायर किया गया था।
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रिपोर्ट के अनुसार मृतक गुलाब 17 नवम्बर 2018 को रघुबीर के साथ ट्रैक्टर ट्रवेलर पर हरिगढ़ किंगण से सोंगल गांव वापस लौट रहे थे। जब वे पीड़ल गांव के बस स्टैंड के नजदीक सुबह साढ़े 11 बजे पहुंचे तो उन्होंने सड़क के किनारे कच्चे रास्ते पर अपना ट्रैक्टर ट्रेलर खड़ा कर लिया। गुलाब बीड़ी खरीदने के लिए चला गया और जब वह बीड़ी खरीद कर वापस ट्रैक्टर ट्रेलर की तरफ आया तो, चीका की तरफ से तेज गति से आ रही कार पंजीकरण सड़क के किनारे कच्चे रास्ते पर गुलाब को टक्कर मारी। दुर्घटना में घायल गुलाब की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। रघुबीर के बयान के आधार पर 17 नवम्बर 2018 को भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराओं 279 एवं 304ए के तहत मामला दर्ज किया गया।
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प्रिजाईडिंग अधिकारी द्वारा यह उल्लेख किया गया कि कृषि भूमि पर अनुभवी व्यक्ति की निरंतर निगरानी अति आवश्यक है तथा निरंतर निगरानी एवं भूमि के बेहतर प्रबंधन के बिना अच्छी फसल का ज्यादा उत्पादन नहीं लिया जा सकता। एक कहावत के अनुसार खेती खसम सेती अर्थात अच्छी पैदावार के लिए निरंतर निगरानी व बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में कृषि ही लोगों की आमदनी का मुख्य साधन है।
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