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Jind News: नशा तस्करी के मामले में दो आरोपी बरी

Wed, 26 Aug 2026 11:32 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:32 PM IST
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Two accused acquitted in drug smuggling case
जींद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत में नशा तस्करी के मामले में हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू, गांव कंडा निवासी बलजीत राणा उर्फ विशु और चंद्रशेखर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
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अदालत में चले अभियोजन के अनुसार 15 नवंबर 2018 को पुलिस को सूचना मिली थी कि पानीपत मार्ग पर बुटाना ब्रांच नहर पुल के पास दो युवक चरस लेकर किसी वाहन का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बलजीत राणा उर्फ विशु निवासी कंडा, कुल्लू और चंद्रशेखर को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों से 550 ग्राम चरस बरामद हुई थी। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत एफआईआर दर्ज की।
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पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सबूत एकत्रित कर अदालत में पेश किए लेकिन अदालत ने सबूतों के अभाव में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया।
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