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Jind News: युवती को अश्लील मैसेज करने के दोषी को तीन साल की कैद
Mon, 11 Sep 2023 11:47 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Mon, 11 Sep 2023 11:47 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। एडीजे डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने एक युवती के व्हाट्सएप पर अश्लील फोटो डालने तथा अश्लील संदेश भेजने के जुर्म में दोषी को तीन साल का कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा पीड़िता को 75 हजार रुपये आर्थिक सहायता भी देने के आदेश दिए गए हैं।
शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक कॉलोनी निवासी युवती ने आठ दिसंबर 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि पिछले एक माह से गांव सुरबुरा निवासी राजेश उसके व्हाट्सएप पर अश्लील फोटो तथा अश्लील मैसेज भेज रहा है। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने धमकी दी। युवती की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने राजेश के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने राजेश को तीन साल के कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा 75 हजार रुपये पीड़िता को आर्थिक सहायता देने के भी आदेश दिए हैं।
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जींद। एडीजे डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने एक युवती के व्हाट्सएप पर अश्लील फोटो डालने तथा अश्लील संदेश भेजने के जुर्म में दोषी को तीन साल का कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा पीड़िता को 75 हजार रुपये आर्थिक सहायता भी देने के आदेश दिए गए हैं।
शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक कॉलोनी निवासी युवती ने आठ दिसंबर 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि पिछले एक माह से गांव सुरबुरा निवासी राजेश उसके व्हाट्सएप पर अश्लील फोटो तथा अश्लील मैसेज भेज रहा है। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने धमकी दी। युवती की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने राजेश के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने राजेश को तीन साल के कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा 75 हजार रुपये पीड़िता को आर्थिक सहायता देने के भी आदेश दिए हैं।
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