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Jind News: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा
Thu, 02 May 2024 02:34 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Thu, 02 May 2024 02:34 AM IST
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जींद। एक नाबालिग लड़की को गलत तरीके से बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की अदालत ने 20 साल की कैद व 20500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव निवासी नाबालिग लड़की ने आठ मार्च 2023 को किनाना गांव निवासी जयबीर पर आरोप लगाए थे कि उसे जयबीर ने डरा धमका कर बंधक बनाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे पहले भी जयबीर ने उसके साथ कई बार छेड़छाड़ की थी। नाबालिग की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने जयबीर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। आरोपी को महिला थाना पुलिस ने 14 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था। जांच अधिकारी महिला उप निरीक्षक घनश्याम देवी ने आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अदालत ने आरोपी जयबीर को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद तथा 20 हजार 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव निवासी नाबालिग लड़की ने आठ मार्च 2023 को किनाना गांव निवासी जयबीर पर आरोप लगाए थे कि उसे जयबीर ने डरा धमका कर बंधक बनाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे पहले भी जयबीर ने उसके साथ कई बार छेड़छाड़ की थी। नाबालिग की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने जयबीर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। आरोपी को महिला थाना पुलिस ने 14 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था। जांच अधिकारी महिला उप निरीक्षक घनश्याम देवी ने आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अदालत ने आरोपी जयबीर को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद तथा 20 हजार 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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