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दो वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को पांच वर्ष कैद व 15 हजार रुपये जर्माने की सजा

Wed, 31 Aug 2022 12:42 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 31 Aug 2022 12:42 AM IST
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The guilty of attempting to rape a two-year-old girl was sentenced to five years imprisonment and a fine of 15 thousand rupees.
ईंट भट्ठे से दो वर्षीय बच्ची का अपहरण कर अश्लील हरकत करने व दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने पांच वर्ष कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा डीएलएसए पीड़िता को 50 हजार रुपये आर्थिक सहायता देगा।
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एक मजदूर महिला ने नौ मार्च 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह परिवार समेत ईंट भट्ठे पर मजदूरी करती है। सात मार्च को वह कामकाज में व्यस्त थी तो उस समय पड़ोस की ही झुग्गी में रहने वाले कुलदीप उर्फ दीप उसकी दो वर्षीय बेटी को उठा कर अपनी झुग्गी में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। बेटी रोने की आवाज सुनकर जब वह मौके पर पहुंची तो आरोपी फरार हो गया। महिला थाना पुलिस ने महिला मजदूर की शिकायत पर कुलदीप उर्फ दीप के खिलाफ अपहरण, छह, 10 पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
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