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गाड़ी चढाकर मारने का प्रयास करने के दोषी को पांच वर्ष कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा

Tue, 19 Apr 2022 12:12 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 19 Apr 2022 12:12 AM IST
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Punishment for five years imprisonment and fine of 25 thousand rupees for attempting to kill by driving
धनौरी गांव में दुकान के बाहर खड़े चाचा-भतीजे पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने का प्रयास करने के मामले में एएसजे सुभाष सरोही की अदालत ने धनोरी निवासी रमेश को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और 25000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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19 अक्तूबर 2016 को गांव धनोरी निवासी कुलदीप ने थाना गढ़ी में दी शिकायत में बताया था कि वह अपने भतीजे गुरमेल के साथ एक दुकान पर खड़ा था। इस दौरान रमेश ने जान से मारने की नीयत से उनको गाड़ी से टक्कर मार दी। इसमें उसका भतीजा तो बच गया, लेकिन उस पर गाड़ी चढ़ा गई। इससे उसकी बाई टांग टूट गई। इस मामले में गढ़ी थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। जांच अधिकारी एएसआई राजकुमार ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित कर 27 नवंबर 2019 को अदालत में चालान पेश किया। मामला उसी समय से अदालत में विचाराधीन था। जिसमें सोमवार को सुनवाई करते हुए एएसजे सुभाष सिरोही की अदालत ने रमेश को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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