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नियम 134-ए के तहत अब 31 तक दाखिला ले सकते हैं विद्यार्थी

Fri, 24 Dec 2021 11:54 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 24 Dec 2021 11:54 PM IST
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Now up to 31 students can enroll under Rule 134-A
जींद। नियम 134-ए के तहत दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग ने राहत दी है। पहले शेड्यूल के अनुसार, विद्यार्थी 24 दिसंबर तक दाखिला ले सकते थे। इसे बढ़ाकर अब 31 दिसंबर कर दिया गया है। 16 दिसंबर को जारी किए गए परीक्षा परिणाम के तहत जिन बच्चों को स्कूल अलॉट हुआ है, इसमें अधिकतर के अभिभावकों ने परिवार पहचान पत्र संख्या अंकित नहीं किया। ऐसे में शिक्षा विभाग ने ऐसे बच्चों को रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ परिवार पहचान पत्र संख्या का विवरण संबंधित विद्यालयों और अभिभावकों से प्राप्त कर निदेशालय की ई-मेल पर भेजने के लिए सुनिश्चित किया गया है।
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नियम 134-ए के तहत दाखिला दिलवाने के लिए अभिभावकों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। निजी स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों को दाखिला नहीं देने की शिकायतें अधिकारियों से करते हैं। अधिकारियों द्वारा पत्र भेजकर निजी स्कूलों से जवाबदेही मांगी जाती है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने के चलते अभिभावकों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभिभावकों का कहना है कि जब शिक्षा विभाग उनके बच्चों को दाखिला ही नहीं दिलवा सकता है तो इस परीक्षा को लेने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। जिले के 1915 विद्यार्थियों ने नियम 134-ए के तहत परीक्षा उत्तीर्ण की है। 16 दिसंबर से दाखिला प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें अब तक 30 से अधिक विद्यार्थियों के दाखिले हो पाए हैं।
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निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर अवगत करवाया है कि नियम 134-ए के तहत वर्ष 2021-22 के दाखिलों पर स्टे नहीं माना जाए तथा दाखिलों के लिए निदेशालय द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन हो। इसके अलावा दाखिले के लिए ऑनलाइन स्कूल अलॉटमेंट किया गया है। इसमें बच्चे के परिवार का पहचान पत्र संख्या अंकित करने के लिए कॉलम दिया गया था, लेकिन अधिकतर अभिभावकों ने यह कॉलम नहीं भरा है। ऑनलाइन फार्म में परिवार पहचान पत्र संख्या अंकित नहीं की गई है। नियम 134-ए के तहत अलॉट बच्चों के रजिस्ट्रेशन के साथ परिवार पहचान पत्र संख्या का विवरण संबंधित विद्यालयों व अभिभावकों से प्राप्त कर निदेशालय की ई-मेल पर भेजना सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा दाखिला तारीख को बढ़ा कर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है।
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वर्जन
नियम 134-ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिले की तिथि बढ़ा दी गई है। अब विद्यार्थी 31 दिसंबर तक दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा जिन अभिभावकों ने अलॉट किए बच्चों के रजिस्ट्रेशन के साथ परिवार पहचान पत्र संख्या का विवरण नहीं दिया है वह यह विवरण अवश्य दे दें। अगर अभिभावक निजी स्कूलों द्वारा दाखिला नहीं दिए जाने की शिकायत देता है तो उस पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। निजी स्कूलों को भी चाहिए कि वह बच्चों को दाखिला देना सुनिश्चित करें।
- सदानंद वत्स, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जींद।
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