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Jind News: अब निजी स्कूल संचालक विद्यार्थी से दो माह से ज्यादा की लंबित फीस नहीं वसूल सकेंगे
Thu, 18 Jul 2024 02:42 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Thu, 18 Jul 2024 02:42 AM IST
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जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का फोटो।
जींद। विद्यार्थियों से कई माह की बकाया फीस मांगने के मामले में अब निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ जिला शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। कई अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत देकर बताया था कि निजी स्कूल संचालक उनसे कई महीनों की बकाया फीस मांग रहे हैं। इसकी एवज में वह विद्यार्थियों की एसएलसी रोक कर दूसरे स्कूलों में दाखिला लेने पर पाबंदी लगाए हुए हैं।
इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं, कि जो निजी स्कूल संचालक विद्यार्थियों से लंबित दो माह से ज्यादा फीस वसूलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। निजी स्कूल संचालकों को चाहिए कि वह विद्यार्थियों से समय पर फीस लें। एक साथ ज्यादा फीस भरने में अभिभावक असमर्थ होते हैं। कई महीनों की बकाया फीस दिखाकर यह निजी स्कूल संचालक विद्यार्थियों पर मनमानी करते हैं और स्कूल छोड़ने या दूसरे स्कूल में जाने की स्थिति में विद्यार्थियों को एसएलसी नहीं देते। निजी स्कूल संचालकों को निर्देश दिए कि अगर कोई विद्यार्थी लगातार 20 दिन तक गैर हाजिर रहता है या दो माह तक फीस जमा नहीं करवाता है तो उसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी को सूचित कर नाम काट सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी सूरत में दो महीने से ज्यादा की फीस के नाम पर विद्यार्थी का एसएलसी नहीं रोक सकते। अगर कोई स्कूल भविष्य में इस तरह की मनमानी कर विद्यार्थी का एसएलसी रोकने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश
अगर किसी निजी स्कूल संचालक ने विद्यार्थी का एसएलसी रोकने के नाम पर दो माह से ज्यादा फीस मांगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 20 दिन से ज्यादा विद्यार्थी के गैरहाजिर रहने और दो माह की फीस जमा नहीं करवाने पर स्कूल संचालक नाम काटने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को सूचित कर सकते हैं।
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- सुमित्रा देवी जिला शिक्षा अधिकारी जींद।
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इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं, कि जो निजी स्कूल संचालक विद्यार्थियों से लंबित दो माह से ज्यादा फीस वसूलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। निजी स्कूल संचालकों को चाहिए कि वह विद्यार्थियों से समय पर फीस लें। एक साथ ज्यादा फीस भरने में अभिभावक असमर्थ होते हैं। कई महीनों की बकाया फीस दिखाकर यह निजी स्कूल संचालक विद्यार्थियों पर मनमानी करते हैं और स्कूल छोड़ने या दूसरे स्कूल में जाने की स्थिति में विद्यार्थियों को एसएलसी नहीं देते। निजी स्कूल संचालकों को निर्देश दिए कि अगर कोई विद्यार्थी लगातार 20 दिन तक गैर हाजिर रहता है या दो माह तक फीस जमा नहीं करवाता है तो उसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी को सूचित कर नाम काट सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी सूरत में दो महीने से ज्यादा की फीस के नाम पर विद्यार्थी का एसएलसी नहीं रोक सकते। अगर कोई स्कूल भविष्य में इस तरह की मनमानी कर विद्यार्थी का एसएलसी रोकने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
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सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश
अगर किसी निजी स्कूल संचालक ने विद्यार्थी का एसएलसी रोकने के नाम पर दो माह से ज्यादा फीस मांगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 20 दिन से ज्यादा विद्यार्थी के गैरहाजिर रहने और दो माह की फीस जमा नहीं करवाने पर स्कूल संचालक नाम काटने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को सूचित कर सकते हैं।
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- सुमित्रा देवी जिला शिक्षा अधिकारी जींद।