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फर्जी अकाउंट बना सोशल मीडिया पर किया चुनाव प्रचार तो पड़ेगा महंगा, जारी होगा नोटिस

Tue, 08 Oct 2019 05:37 PM IST
रोहतक ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जींद (हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जींद (हरियाणा) Published by: रोहतक ब्यूरो Updated Tue, 08 Oct 2019 05:37 PM IST
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notice will be Issued to people Who Publicity On social media by creating fake account
social media - फोटो : फाइल फोटो

सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर प्रचार करने वालों पर अब चुनाव आयोग की सख्ती का डंडा चलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी व डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने कहा कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू ट्यूब, व्हाट्सएप सहित अन्य सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर प्रचार करने वाले उम्मीदवार और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर मीडिया सर्टिफिकेशन और मीडिया मॉनीटरिंग कमेटी के सदस्यों की पैनी नजर रहेगी।

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मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मीडिया मॉनीटरिंग कमेटी के सदस्यों की बैठक में डीसी ने कहा कि पेड न्यूज, सोशल मीडिया, विज्ञापन, पंफ्लेट, बैनर, होर्डिंग्स, हैंडबिल जैसी सामग्री पर नजर रखें। इलेक्ट्रॉनिक चैनल व रेडियो पर विज्ञापन प्रसारण के लिए अनुमति लेने तथा किसी भी प्रकार शिकायत का निवारण करने के लिए जींद के बीडीपीओ दफ्तर के सभागार में एमसीएमसी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।
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कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों को सोशल मीडिया के लिए बनाए गए अकाउंट की जानकारी एमसीएमसी कमेटी को देनी होगी। इस अकाउंट के अनुसार निगरानी रखी जा सके। अगर किसी व्यक्ति या प्रत्याशी ने निर्धारित अकाउंट के बिना फर्जी अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर प्रचार किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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अखबार में विज्ञापन के लिए प्रमाण पत्र की नहीं जरूरत

डीसी ने कहा कि प्रिंट मीडिया के लिए विज्ञापन प्रसारण के लिए प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मतदान से 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देने के लिए एमसीएमसी कमेटी से विज्ञापन प्रकाशित करने का प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा। अगर इन आदेशों की अवहेलना की गई तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी जाएगी।

उन्होंने कहा कि हिदायतों अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रसारित करवाए जाने वाले चुनाव विज्ञापनों के प्रसारण की पूर्व अनुमति मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मीडिया मॉनीटरिंग कमेटी से लेना जरूरी है। उम्मीदवार को विज्ञापन प्रसारण की तारीख से तीन दिन पूर्व कमेटी से अनुमति लेनी होगी।

शिकायत आने पर की जाएगी कार्रवाई
अभी तक इस प्रकार के किसी भी मामले में शिकायत नहीं आई है। शिकायत आने पर कार्रवाई की जाएगी। सोसल मीडिया से यदि कोई भी उम्मीदवार या कोई भी व्यक्ति चुनाव को लेकर प्रलोभन देता है या कोई भी असामान्य पोस्ट डालता है तो इसकी शिकायत करें। इस पर कार्रवाई की जाएगी।

चुनाव रिहर्सल में गैर हाजिर रहने वाले चार कर्मचारी होंगे चार्ज सीट
डीसी ने चुनावी रिहर्सल से गैर हाजिर रहने वाले कर्मियों के खिलाफ कड़ा संज्ञान लेते हुए चार कर्मियों को चार्ज सीट करने के आदेश दिए हैं। वहीं छह कर्मियों को आखिरी चेतावनी देकर भविष्य में चुनाव ड्यूटी करने के आदेश दिए हैं। जानकारी के लिए एक अक्तूबर को हुए चुनाव रिहर्सल में 41 कर्मी अनुपस्थित रहे थे। इन कर्मियों को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।

आज अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों की सुनवाई की गई, जो कर्मी जायज कारण की वजह से अनुपस्थित रहे थे, उन कर्मियों के लिए जारी किए गए नोटिसों का संतोषजनक जवाब मिलने पर उन्हें फाइल कर दिया गया है। इस पर छह कर्मियों को आखिरी चेतावनी देकर छोड़ा गया है। इन कर्मियों की सर्विस बुक में पायलट रिहर्सल में अनुपस्थित रहने के लिए टिप्पणी की जाएगी।

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