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Jind News: युवक की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा
Wed, 20 Dec 2023 12:29 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Wed, 20 Dec 2023 12:29 AM IST
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जींद। बिशंभर नगर में युवक की हत्या करने के दोषी युवक को एडीजे जसबीर सिंह संधु की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दस माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
21 जुलाई 2020 को बिशंभर नगर निवासी विक्रम ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके चचेरे भाई सागर की पड़ोसी विजय के साथ पुरानी रंजिश चली आ रही थी। विजय ने उसके भाई से पहले भी मारपीट की थी, लेकिन समझौता हो गया था। विजय उसके भाई से रंजिश रखे हुए था। इसी रंजिश के चलते पड़ोसी विजय ने तेजधार हथियार से वार कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद विजय मौके से फरार हो गया। शहर थाना पुलिस ने विजय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधु की अदालत ने विजय को उम्र कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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21 जुलाई 2020 को बिशंभर नगर निवासी विक्रम ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके चचेरे भाई सागर की पड़ोसी विजय के साथ पुरानी रंजिश चली आ रही थी। विजय ने उसके भाई से पहले भी मारपीट की थी, लेकिन समझौता हो गया था। विजय उसके भाई से रंजिश रखे हुए था। इसी रंजिश के चलते पड़ोसी विजय ने तेजधार हथियार से वार कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद विजय मौके से फरार हो गया। शहर थाना पुलिस ने विजय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधु की अदालत ने विजय को उम्र कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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