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गोली मारकर हत्या करने के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

Wed, 22 Sep 2021 11:08 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 22 Sep 2021 11:08 PM IST
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Life imprisonment for three accused of shooting murder
निडानी गांव में पांच वर्ष पहले खेत के मध्य से जबरदस्ती रास्ता लेने पर हुए विवाद में गोली मारकर हत्या करने के मामले में तीन दोषियों निडानी निवासी राजेश, जुलहेड़ा निवासी मोनू व कृष्ण को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समरजीत सिंह की अदालत ने उम्र कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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उल्लेखनीय है कि जुलाई 2016 को सदर थाना पुलिस को निडानी निवासी मंगल की हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद राजेश, कृष्ण, सुरजा व मोनू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इस दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में जांच अधिकारी धर्मबीर सिंह ने हत्या के साक्ष्य एकत्रित कर अदालत में पेश किए। जिनके आधार पर एएसजे समरजीत सिंह की अदालत ने तीनों दोषियों निडानी निवासी राजेश, जुलहेड़ा निवासी मोनू व कृष्ण को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में एक आरोपी सुरजा की अदालत में सुनवाई के दौरान आठ सितंबर को मौत हो गई थी।
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