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Harryana: दहेज हत्या के दोषी पति को कोर्ट ने सुनाई सजा, 13 साल की कैद और 55 हजार रुपये जुर्माना

Thu, 07 Aug 2025 06:16 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Published by: शाहिल शर्मा Updated Thu, 07 Aug 2025 06:16 PM IST
सार

 दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी पति को 13 साल की कैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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In dowry murder case court sentenced accused to 13 years imprisonment
कोर्ट ने दहेज हत्या मामले में सुनाई सजा - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को 13 साल की कैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को अतिरिक्त कैद काटनी होगी। 
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थाना सदर सफीदों में 26 अप्रैल 2021 को करनाल जिला के गांव दनोली निवासी रामकिशन पुलिस एफआईआर में बताया था कि उसकी बेटी की शादी मई 2020 में सफीदों क्षेत्र के गांव छान्ने निवासी विक्की के साथ हुई थी। उसकी बेटी की शादी में  दान दहेज दिया था, लेकिन उनका दामाद विक्की और दहेज लाने के लिए उसकी बेटी को तंग करता था। इसके बाद 26 अप्रैल 2021 को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 
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इस मामले में मायका पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साक्ष्यों का न्यायालय में चालान पेश किया। वीरवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सीफा की अदालत ने आरोपी विक्की को दोषी करार देते हुए धारा-304बी आईपीसी के तहत दस साल कठोर कैद की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा-498ए आईपीसी के तहत तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत मे दोषी को अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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