{"_id":"66d0d6cd42c5670a9d0d5c26","slug":"if-government-employees-become-election-agents-action-will-be-taken-dc-jind-news-c-199-1-jnd1001-122210-2024-08-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"सरकारी कर्मी चुनाव एजेंट बनेंगे, तो होगी कार्रवाई : डीसी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सरकारी कर्मी चुनाव एजेंट बनेंगे, तो होगी कार्रवाई : डीसी
Fri, 30 Aug 2024 01:45 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Fri, 30 Aug 2024 01:45 AM IST
विज्ञापन
जींद। जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी पार्टी या उम्मीदवार का चुनाव एजेंट नहीं बन सकता। यदि कोई कर्मचारी ऐसा करता पाया गया, तो उसके खिलाफ चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसका पालन करना आम जनता के साथ सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों का भी कर्तव्य है। चुनाव आदर्श आचार संहिता के तहत सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारी उम्मीदवार के चुनाव एजेंट, पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट के तौर पर कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी ऐसा करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध कारावास व जुर्माना दोनों का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों ने आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए हिदायतें जारी की गई हैं। इन हिदायतों के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का न तो सदस्य हो सकता है और न ही इनसे संबंध रख सकता है। कोई सरकारी कर्मचारी मतदाताओं को प्रभावित करने की किसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत वाहन व मकान पर भी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार का चुनाव चिह्न नहीं लगा सकता। न ही कोई सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रचार में भाग ले सकता है। यदि किसी भी कर्मचारी का इन सभी गतिविधियों में शामिल होना पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
वोट बनवाने के लिए 2 सितंबर तक करें आवेदन
डीसी ने कहा कि वे सभी युवा जो जुलाई तक 18 वर्ष के हो चुके है वह 2 सितंबर तक अपनी वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वे अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर फार्म संख्या 6 भरकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्र की 27 अगस्त को प्रकाशित हुई संशोधित मतदाता सूची में किसी पात्र युवा का नाम नहीं है तो वह बीएलओ से संपर्क कर फार्म 6 भरकर अपना वोट बनवा सकता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के लिए 5 सितंबर को नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक वोट बनवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। वोट बनवाने के लिए युवा एनवीएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज है वो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट सहित 12 प्रकार के अपने आईडी दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकते हैं।
विज्ञापन
मतदान केंद्र पर व्यवस्था सुनिश्चित करें बीएलओ
डीसी ने कहा कि विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्वक और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। पोलिंग बूथ पर जाकर वहां मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करवाने को लेकर जिला प्रशासन हरसंभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिए कि पोलिंग बूथों पर सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करवाने के लिए उनकी जांच करते रहें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी पोलिंग बूथ पर किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। पीने के पानी से संबंधित कोई दिक्कत है, तो वहां व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बूथों पर रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। दिव्यांग व वृद्ध के लिए रैंप की सुविधा नहीं हैं तो उसे बनाया जाए। शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसका पालन करना आम जनता के साथ सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों का भी कर्तव्य है। चुनाव आदर्श आचार संहिता के तहत सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारी उम्मीदवार के चुनाव एजेंट, पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट के तौर पर कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी ऐसा करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध कारावास व जुर्माना दोनों का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों ने आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए हिदायतें जारी की गई हैं। इन हिदायतों के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का न तो सदस्य हो सकता है और न ही इनसे संबंध रख सकता है। कोई सरकारी कर्मचारी मतदाताओं को प्रभावित करने की किसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत वाहन व मकान पर भी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार का चुनाव चिह्न नहीं लगा सकता। न ही कोई सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रचार में भाग ले सकता है। यदि किसी भी कर्मचारी का इन सभी गतिविधियों में शामिल होना पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
वोट बनवाने के लिए 2 सितंबर तक करें आवेदन
डीसी ने कहा कि वे सभी युवा जो जुलाई तक 18 वर्ष के हो चुके है वह 2 सितंबर तक अपनी वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वे अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर फार्म संख्या 6 भरकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्र की 27 अगस्त को प्रकाशित हुई संशोधित मतदाता सूची में किसी पात्र युवा का नाम नहीं है तो वह बीएलओ से संपर्क कर फार्म 6 भरकर अपना वोट बनवा सकता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के लिए 5 सितंबर को नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक वोट बनवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। वोट बनवाने के लिए युवा एनवीएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज है वो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट सहित 12 प्रकार के अपने आईडी दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकते हैं।
विज्ञापन
मतदान केंद्र पर व्यवस्था सुनिश्चित करें बीएलओ
डीसी ने कहा कि विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्वक और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। पोलिंग बूथ पर जाकर वहां मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करवाने को लेकर जिला प्रशासन हरसंभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिए कि पोलिंग बूथों पर सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करवाने के लिए उनकी जांच करते रहें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी पोलिंग बूथ पर किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। पीने के पानी से संबंधित कोई दिक्कत है, तो वहां व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बूथों पर रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। दिव्यांग व वृद्ध के लिए रैंप की सुविधा नहीं हैं तो उसे बनाया जाए। शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।